भीलवाडा;-राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के आव्हान पर जिला कलक्टर, समस्त उपखण्ड, समस्त तहसील, जिला रसद विभाग एवं कोषालय सहित समस्त राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर एवं सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर दोपहर बाद कार्य का किया बहिष्कार।
संघ के जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश संगठन मंत्री विनोद कुमार गोखरू ने बताया कि तहसीलदार सेवा नियम 1956 के तहत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से तहसीलदार पद में कैडर स्ट्रेन्थ का 25 प्रतिशत पद आरक्षित है परन्तु प्रमुख शासन सचिव राजस्व ने तहसीलदार पद पर मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदौन्नति का पुनः निर्धारण अनुपातिक रूप से किये जाने हेतु गत सरकार द्वारा गठित कमेटी की 9 सितम्बर को बैठक आहूत की है जिसके विरोध में समस्त त्तंभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर कार्यालय उपखण्ड एवं तहसील सहित राजस्व मण्डल एवं उपनिवेशन व भूप्रबंध विभाग के राजस्व कर्मचारियों ने ज्ञापन देकर कार्य आधे दिवस का बहिष्कार कर विरोध जताया।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष शनसिंह राठौड ने बताया कि गत सरकार के समय प्रदेश भर के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने आन्दोलन कर शिप्रा पथ जयपुर में महापड़ाव किया गया तब तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा संघ के साथ 11 मई 2023 को समझौता कर मंत्रालयिक कर्मचारियों के तहसीदार पद पर पदौन्नति के कोटे में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने का आश्वासन दिया गया व तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग एवं मंत्रालयिक संगठनों के मध्य हुए लिखित समझौते में भी राजस्व विभाग में तहसीलदार के पदों पर मंत्रालयिक संवर्ग का कोटा यथावत रखा जाने का निर्णय लिया गया परन्तु प्रमुख शासन सचिव राजस्व द्वारा तहसीलदार पद पर पदोन्नति हेतु आरक्षित कोटे को समाप्त/पुननिर्धारण किये जाने के उद्देश्य से गत सरकार द्वारा गठित कमेटी की बैठक आयोजित की जा रही है। जिसके विरोध में संपूर्ण राजस्थान में राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया