मध्यप्रदेश। जबलपुर हाईकोर्ट ने सोमवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है, ‘आखिरकार कैसे शासकीय जमीन पर मंदिर बन रहे हैं।’ कोर्ट की ओर से मुख्य सचिव अनुराग जैन, डीजीपी सुधीर सक्सेना को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। जबलपुर के ओपी यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश के थानों में मौजूदा मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार से यह भी पूछा है, ‘आखिर किसके आदेश से थानों की शासकीय जमीन पर मंदिर बन रहे हैं।’ मामले पर अगली सुनवाई अब 19 नवंबर को तय की गई है।
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November 22, 2024
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थानों में मंदिर निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक : सरकार से सवाल- किसके आदेश पर बन रहे; सीएस और डीजीपी को नोटिस
Pankaj Garg
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