Explore

Search

October 15, 2025 2:38 am


लेटेस्ट न्यूज़

बिजौलिया में राजनैतिक भेंट चढ़ा तेजाजी चौक स्थित वर्षों पुराना सरकारी स्कूल, कांग्रेस सरकार में मिली 2 करोड़ 65 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति के बावजूद अभी तक भाजपा सरकार ने नहीं सुध, क्षेत्र के सैकड़ों अभिभावक प्राइवेट स्कूलों को मोटी फीस देने को हो रहे मजबूर

दो शिक्षकों को नियम विरुद्ध अधिशेष किया,अन्य स्कूल में पदस्थापन करने पर अधिकरण ने लगाई रोक

Picture of Pankaj Garg

Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने 14 नवंबर को आदेश जारी कर सरकारी स्कूलों में अधिशेष शिक्षकों को अन्य स्कूलों में समायोजन करने के आदेश जारी किए है। जिले में संचालित अंग्रेजी माध्यम की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अनेक शिक्षकों को नियम विरुद्ध अधिशेष करने के मामलें सामने आए है। अंग्रेजी माध्यम की महात्मा गांधी स्कूलों में अधिशेष किए गए शिक्षकों का कहना है कि वे स्वीकृत पदों पर कार्यरत है और विभाग ने उन्हें चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति दी हैं। इसके बावजूद उन्हें मनमाने तरीके से हटाया जा रहा है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रुंडल आमेर में कार्यरत शिक्षक घनश्याम शर्मा एवं जोड़ला की ढाणी गोविंदगढ़ में कार्यरत शिक्षक चन्द्रकांत जांगिड़ ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) जयपुर में अपील दायर कर अधिशेष करने के आदेश को चुनौती दी है। अधिकरण ने दोनों शिक्षकों की अपीलों में सुनवाई कर विभाग को अंतरिम आदेश दिए है कि प्रार्थी को अन्य स्कूल में पदस्थापित नही किया जाए तथा मामलें में माध्यमिक शिक्षा विभाग के शासन सचिव, निदेशक सहित दो अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दोनों शिक्षकों के अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि प्रार्थीपक्ष तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल द्वितीय विषय गणित विज्ञान एवं अंग्रेजी के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कार्यरत है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2022 में महात्मा गांधी विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) के शिक्षकों के पदस्थापन के लिए चयन प्रक्रिया की गई थी। उक्त चयन प्रक्रिया में प्रार्थीगण का साक्षात्कार से चयन हुआ है। चयन आदेश की पालना में प्रार्थीगण ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में वर्ष 2022 में कार्यग्रहण कर लिया और निरतंर कार्यरत है। विभाग ने वर्ष 2023 में आदेश जारी कर संविदा के आधार पर भर्ती कर सहायक अध्यापक के पद अन्य अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति दे दी गई। जबकि विद्यालय में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय विषय अंग्रेजी एवं गणित विज्ञान का एक ही पद स्वीकृत है। इसके बावजूद विभाग ने बिना रिक्त पद के ही अन्य अभ्यर्थी को नियुक्त कर दिया। संविदा शिक्षक की नियुक्ति के कारण उन्हें अधिशेष कर दिया गया है। निदेशक ने 14 नवंबर 2024 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर अधिशेष किए गए शिक्षकों को अन्य स्कूलों में पदस्थापित करने के दिशा-निर्देश जारी किए है। उन्होंने दलील दी कि विभाग ने प्रार्थीगण को नियम विरुद्ध अधिशेष किया गया है। लिहाजा निदेशक की ओर से जारी आदेश दिनांक 14 नवंबर 2024 की पालना में प्रार्थी को नही हटाया जावें। इस पर अधिकरण के सदस्य शुचि शर्मा एवं लेखराज तोसावडा की बेंच ने प्रार्थी शिक्षकों को निदेशक की ओर से 14 नवंबर 2024 को जारी आदेश की पालना में अन्य स्कूल में स्थानांतरण/पदस्थापन नही करने के आदेश दिए है।

Author: AKSHAY OJHA

namasterajsthan

Leave a Comment

Ads
Live
Advertisement
लाइव क्रिकेट स्कोर