कोटा। नाबालिग से रेप के करीब 22 महीने पुराने मामले में पॉस्को कोर्ट क्रम 3 ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी नर्सिंग स्टूडेंट (20) को 20 साल के कारावास की सजा व 47 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी व पीड़िता एक ही गांव के रहने वाले है। इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी ने फेसबुक के जरिए पीड़िता से दोस्ती की। फिर उसे कमरे पर बुलाकर शारीरिक सम्बंध बनाए। साथ ही अश्लील वीडियो बनाए थे। पीड़िता के बातचीत बंद करने पर आरोपी ने उसके ममेरे भाई के मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजे। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि 16 साल की पीड़िता 12 वीं कक्षा में पढ़ती है। कुछ महीने से मोबाइल बंद रखती थी व गुमसुम थी। इस कारण परिजन उसे गांव ले गए। आरोपी ने पीड़िता के ममेरे भाई के फोन पर अश्लील वीडियो भेजा तब जाकर परिजनों को बात पता लगी। परिजनों के पूछने पर नाबालिग ने बताया कि कोचिंग जाते समय उसकी मुलाकात गांव के युवक से हुई। फिर दोनों में फेसबुक दोस्ती बढ़ी। जनवरी 2023 में युवक ने अपने किराए से रहने वाले कमरे में बुलाकर दुष्कर्म किया। और अश्लील वीडियो बना लिए। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने 11अप्रैल 2023 को महावीर नगर थाने में शिकायत दी थी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 19 गवाह व 42 दस्तावेज पेश किए।

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Pankaj Garg
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