डूंगरपुर। डूंगरपुर नगर परिषद क्षेत्र में गरीब परिवारों को आवासीय जमीन दिलाने की अटल आवासीय योजना पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने 19 दिसंबर को स्टे दिया। 5 दिन बाद ही नगर परिषद के सभापति, उपसभापति ने जयपुर में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इसी आवासीय योजना की बुकलेट सौंपी। जबकि योजना पर रोक लग गई है।
5 दिन बाद जयपुर गए सभापति, सीएम को सौंपी बुकलेट
कोर्ट ने 19 दिसंबर को भले ही योजना पर रोक लगा दी हो, लेकिन नगर परिषद के सभापति अमृत कलासुआ, उपसभापति सुदर्शन जैन समेत कुछ पार्षद 25 दिसंबर को जयपुर पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती पर जयपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभापति, उपसभापति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आवासीय योजना की बुकलेट सौंपी। जबकि इस पूरी योजना पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं, बुक लेट के साथ मुख्यमंत्री के फोटो को सोशल मीडिया पर उपसभापति ने पोस्ट कर दिया। ताकि लोगो को भरोसा दिलाया जा सके कि योजना शुरू है। ऐसे में योजना को लेकर लोगो के मन में कई तरह के संशय है।
डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से 2 दिसंबर को उदयपुर में अटल आवास योजना की शुरुआत की गई। जिले के प्रभारी और टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सभापति अमृत कलासुआ, उपसभापति सुदर्शन जैन के साथ ही उदयपुर भाजपा शहर प्रभारी बंशीलाल खटीक और नगर उपाध्यक्ष मनोज सिंह चौहान ने पुस्तक का विमोचन किया। इसका एक फोटो भी उपसभापति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जिसमें योजना का जिक्र किया गया है। इसी दिन से नगर परिषद ने आवास योजना के आवेदन की बिक्री भी शुरू कर दी। आवेदन फॉर्म शुल्क 500 रुपए रखा गया।
138 बीघा जमीन पर है योजना
नगर परिषद की ओर से अटल आवासीय योजना के लिए शहर से सटी पैरा फेरी क्षेत्र बिलड़ी में तैयार की गई है। 138 बीघा जमीन पर ये पूरी योजना है। जिसमें 138 आवासीय प्लॉट, 56 कॉमर्शियल प्लाट है। इसने 24 आवास को गरीब और पिछड़े लोगों को लॉटरी के माध्यम से दिए जाएंगे। जबकि 114 प्लाट नीलामी से दिए जाएंगे। इस योजना को लेकर बिलड़ी क्षेत्र के कब्जेशुदा लोगों ने विरोध जताया।
कोर्ट में गए लोग, 19 दिसंबर को स्टे आदेश
बिलड़ी में अटल आवासीय योजना के तहत चिह्नित जमीन को लेकर मामला कोर्ट में चला गया। बिलड़ी कुशलमगरी निवासी भूपेंद्र परमार, रतनलाल रोत, बंशीलाल ननोमा, कमलेश रोत ओर रमेशचंद्र ननोमा ने हाईकोर्ट में रिट दायर की। लोगो ने अटल आवास योजना की चिह्नित जमीन को अपनी कब्जे शुदा बताया। जिस पर कोर्ट ने 19 दिसंबर को आवासीय योजना पर रोक लगा दी। ऐसे में आवासीय योजना के फार्म बिक्री से लेकर किसी भी तरह के काम पर रोक लग गई।
विरोध हमारे काम को रोकने में लगे है
सभापति अमृत कलासुआ ने कहा कि हमारे विरोध योजना पर रोक लगाना चाहते है। कोर्ट ने 12 जनवरी तक के लिए स्टे दिया है। हमने इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बुकलेट सौंपी है। वहीं, यूडीएच मंत्री को भी पूरे मामले के बारे ने बताया है।