भीलवाड़ा। मुल्जिमान द्वारा न्यायालय की पत्रावली में फर्जी एवं कुटरचित दस्तावेज बनाकर पेश करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटडी के आदेश पर पुलिस थाना कोटडी में दो जनो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। परिवादी राधेश्याम भट्ट रिटार्यड थानाधिकारी द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटडी की अदालत में एडवोकेट बालु लाल जोशी, महेन्द्र तेली, सांवर लाल, दिनेश जोशी के जरिये इस्तगासा दायर किया जिसमें आरोप लगाया कि तत्त्कालिन रिटार्यड थानाधिकारी यशदीप भल्ला व कन्हैया लाल शर्मा द्वारा मिला भगती कर फर्जी एवं झूठे मुकदमें फसाने के आशय से फर्जी एवं कुटरचित दस्तावेज बनाकर एक झुठा मामला न्यायालय कोटडी में पेश किया जिसमें मुल्जिमान यशदीप भल्ला व कन्हैया लाल ने फर्जी एवं कुटरचित दस्तावेज रचकर उच्च अधिकारीयो को गुमराह कर फर्जी दस्तावेज एवं मिथ्या साक्ष्य गढने के आशय से न्यायालय की पत्रावली में पेश कर दिये जिसकी परिवादी को जानकारी होने पर सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त कर न्यायालय कोटडी में पेश किये जिस पर न्यायालय कोटडी द्वारा परिवादी को सुना जाकर फर्जी एवं कुटरचित दस्तावेज रचने मिथ्या साक्ष्य गढने व पेश करने आदि के सबंध में मुल्जिमानो के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की जाँच करने के आदेश थाना कोटडी को दिये जिस पर थाना कोटडी द्वारा मुकदमा नं. 38/2025 अपराध धारा 233,231,335,336(2),336(3),228,229,237,238,241,59,52 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जॉच शुरू की गई।