Explore

Search

July 7, 2025 4:53 pm


समाज से बहिष्कृत करने वाले पंच गिरफ्तार, जमानत अर्जी खारिज : बेटियों की शादी तोड़ी तो पंचों ने पिता से 2 लाख वसूले

Picture of Pankaj Garg

Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

पाली। बेटियों की शादी तोड़ने वाले एक पिता से 2 लाख का भारी जुर्माना वसूलने के बाद भी पंचों ने उसे समाज से बहिष्कृत कर हुक्का-पानी बंद कर प्रताड़ित किया। मामले में पीड़ित ने कोर्ट के जरिए 26 पंचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। जिसमें 2 पंचों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जज ने खारिज कर उन्हें जेसी कर दिया। पाली जिले में कई समाजों में समाज के पंचों के तुगलकी फरमान जारी कर लोगों को समाज से बहिष्कृत कर प्रताड़ित करने के कई मामले सामने आ चुके है। अधिकतर मामले कोर्ट के जरिए दर्ज हुए है। पंचों की गिरफ्तारी के मामले कम ही देखने को मिलते है। लेकिन इस मामले में पीड़ित पक्ष ने लंबी लड़ाई लड़ी तब जाकर 2 पंचों को गिरफ्तार किया गया। 24 पंचों के खिलाफ अभी भी कार्रवाई शेष है। पाली जिले के जेतपुर थाने में 16 मई 2024 को कोर्ट के जरिए सुकरलाई गांव निवासी कानाराम पुत्र अन्नाराम ने रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया कि वर्ष 1997 में उसने अपनी 2 बेटियों की शादी की और मुकलावा बाद में करवाना था। लेकिन कुछ साल बाद उसे पता चला कि दोनों लड़के शराबी प्रवृत्ति के है और कमाई नहीं करते। इस पर उन्हे लगा कि वे उनकी बेटियों को खुश नहीं रख पाएंगे। इस पर उन्होंने अपने समधी को शादी तोड़ने की बात कही और कोर्ट के जरिए नोटिस भी भेजा। इस पर वह नाराज हो गया और पंचों के पास गया। पंचों ने उसे बुलाया और दोनों बेटियों को ससुराल भेजने की बात कही। उसने अपनी सारी पीड़ा बताई तो पंचों ने कहा कि शादी तोड़नी है तो 2 लाख रुपए जुर्माना देना होगा, नहीं तो समाज से बहिष्कृत कर देंगे। इस पर ब्याज पर लाकर उसने पंचों को 2 लाख रुपए जुर्माना भी दिया।

धार्मिक कार्यक्रम में आने का न्योता दिया, लेकिन नहीं आए

रिपोर्ट में परिवादी ने बताया कि 16 अप्रैल 2024 को उसने पाली जिले के सुकरलाई गांव में धार्मिक पूजा रखी। जिसमें समाज के लोगों, रिश्तेदारों और पंचों को आमंत्रित किया, लेकिन पंच नहीं आए और समाज के कई लोगों को भी नहीं आने दिया। जिससे उसका बनाया खाना बच गया और करीब 50 हजार का नुकसान हुआ। इस पर उसने जब पंचों को नहीं आने का कारण पूछा तो बोला कि तुम समाज से बहिष्कृत हो। दो लाख रुपए और दोंगे तो समाज में शामिल करेंगे। ऐसे में परेशान होकर पीड़ित ने 16 मई 2024 को कोर्ट के जरिए 26 पंचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया।

रिपोर्ट में परिवादी ने पंच रघुनाथ, गणेशराम सुकरलाई, सोनाराम, मोतीराम खुंडावास, सोनाराम मूलियावास, हजारीराम मूलियावास,खीमाराम, पुखाराम चाटेलाव, केराराम, वेनाराम बल्दों की ढाणी पाली, नरसिंग, केराराम, सवाराम केरला, गिरधारीलाल, छोगाराम, सुखाराम, नरसिंगराम जवड़िया, मोहनलाल रूपावास,छोगाराम,खीमाराम, भाणाराम, थानाराम, ढलाराम, मूलाराम, धनाराम, मेगाराम सुकरलाई सहित 26 पंचों को आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज करवाया।

मामले में पुलिस ने जांच के बाद पंच सुकरलाई गांव निवासी 60 साल के रघुनाथराम पुत्र रूपाराम और 72 साल के गणेशराम पुत्र पूनमराम को 19 फरवरी 2025 को गिरफ्तार किया। मामले में दोनों अभियुक्तों की ओर से जमानत के लिए 21 फरवरी 2025 को पाली के जिला एवं सेशन न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी लगाई। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। ऐसे में आरोपियों को जेसी किया गया। इस मामले में परिवादी की ओर से एडवोकेट कानाराम सोलंकी, एडवोकेट गजेंद्र कुमार और एडवोकेट रिंकू चौहान ने पैरवी की।

Author: JITESH PRAJAPAT

Leave a Comment

Ads
Live
Advertisement
लाइव क्रिकेट स्कोर