टोंक। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने भरनी पंचायत की ग्राम विकास अधिकारी के ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य के प्रमुख पंचायती राज सचिव, टोंक जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और टोंक पंचायत समिति के विकास अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। अधिकरण के सदस्य अनंत भंडारी व सदस्य लेखराज तोसावड़ा की पीठ ने यह आदेश टोंक पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भरनी की ग्राम विकास अधिकारी राधारानी बाबलोत की अपील पर दिए। बाबलोत के एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिए अपील दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने ये आदेश दिए।
अपील में बताया गया है कि टोंक जिला परिषद द्वारा 15 जनवरी 2025 को उसका तबादला पीपलू पंचायत समिति में किया गया था। उसे अपील में यह कहते हुए चुनौती दी गई कि विभाग ने मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि तबादला आदेश में ग्राम पंचायत में लगाने का कोई आदेश नहीं है और न ही तबादला आदेश से पूर्व टोंक पंचायत समिति के प्रधान की इस तबादले के लिए सहमति ली गई। ऐसे में यह तबादला आदेश निरस्त करने योग्य है। अधिकरण ने मामले की सुनवाई के बाद तबादला आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए पक्षकारों से जवाब-तलब किया है।