राजसमंद। जिले में द्वारिकाधीश मंदिर की लीज पर दी गई जमीन पर अवैध रूप निर्माण करने पर नगर परिषद ने एक्शन लेते हुए दुकानों को सीज कर दिया गया। नगर परिषद आयुक्त बृजेश राय के अनुसार नवबहार कॉलोनी के बाहर खसरा संख्या 421, राजस्व ग्राम कांकरोली स्थित भूमि जो श्री द्वारिकाधीश मन्दिर द्वारा अनुराग पालीवाल पुत्र अशोक कुमार पालीवाल को लीज पर दी गई थी, जिस पर अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। यह निर्माण बिना तामीर स्वीकृति, भवन विनिमय 2020 के प्रावधानों के विपरीत एवं राजसमंद मास्टर प्लान में प्रस्तावित आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि पर वाणिज्यिक प्रयोजन से किया गया था। इस अवैध निर्माण व वाणिज्यिक गतिविधियों को लेकर नगर परिषद को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 से ही निर्माण कार्य बंद करने व हटाने के लिए पत्र जारी किए गए थे। परिषद ने कई बार सामान जब्त किया एवं दुकानों के कुछ भाग भी तोड़े, लेकिन अनुराग पालीवाल द्वारा बार बार सूचना पत्रों की अवहेलना कर निर्माण कार्य जारी रखा गया।
आयुक्त के अनुसार नगर परिषद द्वारा गत 5 मार्च अंतिम नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित समयावधि में अवैध निर्माण नहीं हटाने के कारण, आज 8 मार्च को नगर परिषद द्वारा सम्पूर्ण परिसर में निर्मित 74 दुकानों एवं 10 निर्माणाधीन दुकानों को सीज किया गया। कार्रवाई ही के दौरान पुलिस जाब्ता व नगर परिषद से आयुक्त बृजेश राय, प्राधिकृत अधिकारी शंकरलाल, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक गिरीराज गर्ग, कनिष्ठ विधि अधिकारी मोहित गुर्जर, क्षेत्र के कनिष्ठ अभियंता, स्वास्थ्य निरीक्षक, जमादारों एवं पालिका कार्मिकों द्वारा संपादित की गई। आयुक्त राय ने अपील की है कि बिना भवन निर्माण स्वीकृति, बिना भू-उपयोग परिवर्तन एवं बिना कृषि भूमि रूपांतरण के कोई भी निर्माण कार्य न करें।