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March 13, 2025 2:42 am


4 मेडिकल स्टोर को कारण बताओ नोटिस : औषधि नियंत्रक विभाग ने औचक निरीक्षण किया, स्टॉक व विक्रय में अंतर पाया

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

कोटासहायक औषधि नियंत्रक, कोटा की अगुवाई में ड्रग विभाग की टीम ने रामपुरा इलाके में मेडिकल शॉप का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चार मेडिकल शॉप पर अनियमितताएं मिली।जिस पर विभाग की टीम ने कारण बताओं नोटिस जारी किया। सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र गर्ग ने बताया कि मैसर्स बरथूनिया मेडिकल स्टोर, मैसर्स बुलानी मेडिकल स्टोर, मैसर्स नागर मेडिकल स्टोर, एवं मैसर्स एम.बी. फार्मा के विरूद्ध विभाग को शिकायत मिली थी कि दुकानदार दवा की खरीद से कम कीमत (डिस्काउंट) में दवाइयों को ग्राहको को बेचकर प्रिस्क्रिप्शन में अंकित दवाइयों के स्थान पर बदलकर दवा को बेच रहे थे।

शिकायत पर ड्रग विभाग की टीम से डॉ.संदीप कुमार,योगेश कुमार, दिनेश कुमावत,आशाराम मीणा, ओम प्रकाश चौधरी ने मौके पर जाकर फर्मो का निरीक्षण किया।निरीक्षण दौरान नारकोटिक्स औषधियों व अन्य औषधियों के स्टॉक एवं विक्रय में अंतर पाया गया। मैसर्स बुलानी मेडिकल स्टोर, मैसर्स बुलानी स्टोर एवं मैसर्स एम.बी. फार्मा, कोटा पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में औषधियों का विक्रय किया जाना प्रमाणित पाया गया। मैसर्स बुलानी स्टोर पर निरीक्षण दौरान फर्म मालिक एवं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मौजूद नही था। फर्म पर मौजुद सेल्समेन परचूनी की दुकान की दवा बेच रहा था। अपने साईनबोर्ड पर लिखा हुआ था दवाइयां समस्त राजस्थान में सप्लाई की जाती है। जबकि उक्त फर्म के पास रिटेल औषधि अनुज्ञापत्र थे। उक्त फर्म केवल काउन्टर पर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट द्वारा औषधियां विक्रय कर सकती है।

मौके पर मैसर्स बुलानी स्टोर, रामपुरा, कोटा की दुकान के सेल्समेन निरीक्षण के वक्त दुकान से फरार हो गए। उक्त फर्मों के विरूद्व औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 66 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करके औषधि अनुज्ञापत्र निलंबन / निरस्त करने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जाएगी।

Author: JITESH PRAJAPAT

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