धौलपुर। जिले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीम सिंह मीना ने तीन व्यापारियों को कृषि उपज मंडी शुल्क मामले में दोषमुक्त कर दिया है। मामला 13 साल पुराना है। धौलपुर कृषि उपज मंडी समिति ने तीन व्यापारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। राजेन्द्र प्रसाद, महेश चंद और प्रवीण कुमार पर आरोप था कि उन्होंने बाहरी राज्यों से चीनी, गुड़ और बूरा आयात किया। इन वस्तुओं का थोक व्यापार किया, लेकिन खातों में इंद्राज नहीं किया। साथ ही 7 लाख 57 हजार 590 रुपए का मंडी शुल्क भी जमा नहीं कराया।
मंडी समिति ने अदालत से शुल्क और पेनल्टी की वसूली के साथ आरोपियों को सजा देने की मांग की थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अशोक कुमार अग्रवाल ने कहा कि परिवाद गलत तथ्यों पर आधारित है। उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला दिया। अदालत ने कृषि उपज विपणन अधिनियम 1961 की धारा 28(2) के तहत सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला व्यापारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।