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November 22, 2024 7:07 pm


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आबकारी अधिकारी ने समारोह स्थलों में चैकिंग के दिए निर्देश : कहा- लाइसेंस लेकर ही कर सकते हैं सर्व, नहीं तो होगी कार्रवाई

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

हनुमानगढ़। जिले में आबकारी आयुक्त उदयपुर के निर्देशानुसार बुधवार को टाउन स्थित जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने मैरिज पैलेस, होटल एवं इवेंट मैनेजरों की बैठक ली। बैठक में आबकारी निरीक्षक एवं प्रहराधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी ने मैरिज पैलेस, होटल एवं इवेंट मैनेजरों को कहा कि मदिरा सर्व करने के लिए आवश्यक ऑकेजनल लाइसेंस अनिवार्य रूप से लें। सर्व की जाने वाली मदिरा आवश्यक रूप से अधिकृत जगह से एवं राजस्थान में विक्रय के लिए ही हो। अन्यथा विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होटल-रेस्टोरेंट में बिना स्वीकृति के मदिरा सर्व करना आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिला आबकारी अधिकारी ने आबकारी निरीक्षक एवं प्रहराधिकारियों को दल बनाकर आवश्यक रूप से सख्ती से समारोह स्थलों में चैकिंग करने के निर्देश दिए ताकि अवैध अमानक शराब समारोह स्थलों पर सर्व न हो। मैरिज पैलेस/होटल एवं इवेंट मैनेजरों ने बताया कि कई बार विभागीय सॉफ्टवेयर में दिक्कत आती है, उसे दूर किया जाए। जिला आबकारी अधिकारी ने सॉफ्टवेयर पर समाधान एवं व्यावहारिक समाधान करने का आश्वासन दिया।

Author: JITESH PRAJAPAT

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