Explore

Search

March 14, 2025 5:52 pm


भरतपुर संभाग में आरोपियों की संपत्ति होगी अटैच : BNSS की धारा 107 के तहत पुलिस करेगी कार्रवाई, एसपी बोले- कोर्ट में पेश करेंगे प्रार्थना पत्र

Picture of Pankaj Garg

Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

भरतपुर। भरतपुर संभाग में पहली बार तीन आरोपियों की संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपियों ने अपराध के जरिए जितनी भी संपत्ति अर्जित की है। उस संपत्ति के जरिए पीड़ित पक्ष ने नुकसान की भरपाई की जाएगी। अगर पीड़ित पक्ष की पहचान नहीं होती है आरोपी की संपत्ति सरकार द्बारा जब्त कर ली जाएगी।

आईजी राहुल प्रकाश ने बताया- नवीन कानून के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 107 में अनुसंधान अधिकारी जांच करता है। अगर पुलिस के अधिकारी की जांच के दौरान यह पता लगता है की आरोपी ने अपराध के जरिए संपत्ति अर्जित है तो उस संपत्ति को अटैच करते है। फिर SP से अनुमति लेकर न्यायालय के सामने पेश कर सकते है।

कोर्ट जारी करेगा कारण बताओ नोटिस

पुलिस के इस प्रार्थना पत्र पर न्यायालय अपराधी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। नोटिस में एक निश्चित समय में आरोपी से जवाब मांगा जाएगा। अगर आरोपी कारण नहीं बताता तो न्यायालय एक तरफा कार्रवाई कर सकता है। जब्त की गई संपत्ति से मिली आय को अपराध से प्रभावित लोगों में जिला कलेक्टर के माध्यम से वितरित किया जा सकता है। यदि ऐसी आय प्राप्त करने के लिए कोई दावेदार नहीं मिलता है, तो सरकार उसे जब्त कर लेगी।

इन जिलों में होगी कार्रवाई

आईजी राहुल प्रकाश ने बताया- संभाग के तीन जिलों के तीन अपराधियों पर इस तरह की कार्रवाई शुरू की गई है। जिसमें भरतपुर के मथुरा गेट थाने में जुआ अधिनियम तहत मनीष निवासी विजय नगर के खिलाफ कार्रवाई होगी। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना पुलिस महेश निवासी नगला दरबेसा के खिलाफ दूसरों की जमीन दबाने के लिए मामले में कार्रवाई कर रहा है। डीग जिले की पहाड़ी थाना पुलिस तस्लीम निवासी गांधानेर के खिलाफ साइबर ठगी को लेकर कार्रवाई होगी।

Author: JITESH PRAJAPAT

Leave a Comment

Ads
Live
Advertisement
लाइव क्रिकेट स्कोर