राजसमंद। जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संचालित लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम में नियुक्त एडवोकेट्स ने निशुल्क पैरवी कर पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन कैदी को दोषमुक्त कराया। प्राधिकरण सचिव संतोष अग्रवाल ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट राजसमंद का विचाराधीन कैदी, जो निर्धन होने के कारण एडवोकेट नियुक्त करने में असमर्थ था। जिसको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संचालित लीगल ऐड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम के जरिए निशुल्क विधिक सहायता एडवोकेट की सेवाएं उपलब्ध करवाई गई।
प्रकरण के अनुसार 26 जुलाई 2024 को पॉक्सो एक्ट में आरोपी के विरूद्ध पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया गया। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह परीक्षित करवायें गये व बचाव पक्ष की ओर से भी गवाह पेश किए गए। बंदी का 6 माह 15 दिन तक त्वरित विचारण चलने के बाद 10 फरवरी 2025 को न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षकारों की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषमुक्त घोषित किया गया। निशुल्क विधिक सहायता एडवोकेट नारायण लाल तेली, भोपाल सिंह राव, ऋतु शर्मा, प्रखर खण्डेलवाल व प्रभाव सिंह ने प्रतिरक्षा एडवोकेट के रूप में प्रकरण में पैरवी कर कैदी को न्याय दिलाने मे सहयोग किया।