Explore

Search

August 4, 2025 11:49 am


एनडीपीएस एक्ट में बड़ी कार्रवाई : बूंदी कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई 10 साल की सजा, लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना

Picture of Pankaj Garg

Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

बूंदी। जिले के विशेष न्यायालय एडीजे-02 ने एनडीपीएस एक्ट के एक गंभीर मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने दुर्गेश उर्फ पप्पू लाल और उदालाल गुर्जर को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला 29 मई 2020 का है, जब बसोली थाना प्रभारी भंवर सिंह अपनी टीम के साथ रात्रि गश्त पर थे। रात करीब 2:30 बजे मरादी तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक सिल्वर कलर की ओमनी कार शंकरगढ़ की तरफ से आती दिखी। पुलिस को देखते ही कार चालक ने वाहन को पीछे की ओर मोड़ने का प्रयास किया, जिससे पुलिस को संदेह हुआ।

पुलिस ने कार का पीछा किया और घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में एक आरोपी ने अपना नाम दुर्गेश उर्फ पप्पूलाल (35 वर्ष), निवासी टहला श्यामगढ़ बताया। जांच में कार से प्रतिबंधित 85 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ, जिसके आधार पर दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। लगभग पांच वर्ष चली कानूनी कार्यवाही के बाद 17 फरवरी 2025 को न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। यह फैसला मादक पदार्थों के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कड़ी कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

Author: JITESH PRAJAPAT

Leave a Comment

Ads
Live
Advertisement
लाइव क्रिकेट स्कोर