बीकानेर। जिले में एक सोलह साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने एक युवक को दस साल की सजा सुनाई है। इस मामले में दो युवकों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे लेकिन एक को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया लेकिन दूसरे पर आरोप सिद्ध होने पर दस साल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में पीड़िता की ओर से सीनियर एडवोकेट ओ पी हर्ष ने पैरवी की।
बीकानेर शहर में ही रहने वाली एक सोलह साल की लड़की के साथ कुछ युवकों ने पहले नशीला पदार्थ खिलाकर अभद्र व अश्लील फोटो खींचे। इसके बाद लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया। लड़की के साथ दुष्कर्म तक किया गया। इस मामले में योगेश पुत्र जयनारायण मेघवाल निवासी अमरसिंहपुरा को दोषी माना गया। पोक्सो कोर्ट के सेशन न्यायाधीश विश्वबंधु की अदालत ने उसे दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई गई है। उसे एक लाख रुपए अर्थदंड के रूप में भी जमा कराने होंगे। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रतिकर के रूप में पीड़िता को छह लाख रुपए दिलाने के आदेश दिए हैं। सात लाख रुपए का भुगतान नाबालिग पीड़िता को किया जाएगा।