झालावाड़। आरटीओ ने भार वाहनों के मालिकों को अंतिम चेतावनी दी है। वाहन मालिकों को 15 मार्च 2025 तक अपना कर जमा करना होगा। इस तिथि के बाद विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। जिला परिवहन अधिकारी समीर जैन ने बताया कि टैक्स नहीं भरने वाले वाहनों पर 3 प्रतिशत पेनल्टी लगाई जाएगी। साथ ही वाहनों को जब्त भी किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने दो विशेष उड़नदस्तों का गठन किया है। अधिकारी ने बताया कि पुराना कर बकाया वाले यात्री वाहन और भार वाहन दोनों पर पेनल्टी बढ़ाई गई है। पहले जहां 1.5 प्रतिशत पेनल्टी थी, अब यह बढ़कर 3 प्रतिशत कर दी गई है। वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अतिरिक्त पेनल्टी से बचने के लिए समय पर कर जमा करा लें।

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भार वाहनों के लिए आरटीओ की चेतावनी : 15 मार्च तक टैक्स नहीं भरा तो वाहन होंगे जब्त, 3% पेनल्टी भी लगेगी


Pankaj Garg
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