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January 23, 2026 12:50 am


अवैध मेडिकल संस्थानों पर कार्रवाई का आदेश : बिना पंजीयन वाले अस्पताल और लैब पर 5 लाख तक जुर्माना

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Pankaj Garg

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धौलपुर। जिले के सीएमएचओ डॉ. धर्मसिंह मीणा ने जिले में अवैध रूप से चल रहे मेडिकल संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस अभियान में बिना पंजीयन वाले पैथोलॉजी सेंटर, अस्पताल, सोनोग्राफी केंद्र और ब्लड बैंक को निशाना बनाया जाएगा। विभाग मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलेभर में निजी पैथोलॉजी लैब्स का सत्यापन करेगा।

क्लीनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सभी निजी मेडिकल संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य है। नियम तोड़ने वालों पर पहली बार 50 हजार, दूसरी बार 2 लाख और तीसरी बार 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग उन संस्थानों पर भी कार्रवाई करेगा, जहां मानकों के अनुरूप तकनीकी स्टाफ और डॉक्टर नहीं हैं। साथ ही सभी संस्थानों को बायो वेस्ट प्रबंधन, फायर एनओसी और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से अधिकृत होना जरूरी है। ये नियम एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक निजी चिकित्सा संस्थानों के साथ-साथ निजी ब्लड बैंक पर भी लागू होंगे। पंजीकरण संबंधी जानकारी के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

Author: JITESH PRAJAPAT

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