बांसवाड़ा। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में अगस्त 2021 में एक नाबालिग से जबरन ज्यादती के प्रकरण में पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है। पीठासीन अधिकारी तारा अग्रवाल ने आरोपी राकेश को 20 साल की कैद के साथ 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई है। इसके साथ ही अन्य धाराओं में भी 2 से 3 साल तक की सजा है जो मुख्य सजा के साथ चलेगी। विशिष्ट लोक अभियोजक हेमेंद्र नाथ पुरोहित ने बताया कि मामला 2021 का है पीड़िता गढ़ी थाना क्षेत्र की है। पीड़ित के पिता ने थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि वो काम धंधे के कारण घर से बाहर गया था। घर पर बेटी थी उस दौरान भांजा उसे अपने घर ले जाने का कहकर ले गया। लेकिन वहां से आरोपी राकेश बेटी को पत्नी बनाने की नीयत से ले गया और बंधक बना लिया और बार बार ज्यादती करता रहा। कुछ दिन बाद बेटी का कॉल आया तो पिता उसे लेने गए। तब पीड़िता ने पूरा मामला पिता को बताया और गढ़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चलन पेश कर सुनवाई शुरू की। करीब 4 साल बाद केस में कोर्ट ने सबूत और गवाहों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई।

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Pankaj Garg
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