Explore

Search

September 16, 2025 11:47 pm


लेटेस्ट न्यूज़

मारपीट के 6 आरोपियों को 5-5 साल की जेल, 5-5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

Picture of Pankaj Garg

Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

बूंदी। जिले के डिस्ट्रिक्ट जज अजय शुक्ला ने मारपीट के नौ साल पुराने मामले में 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सभी आरोपियों को 5-5 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर 2 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गुरुनानक कॉलोनी निवासी अमरजीत सिंह ने 10 फरवरी 2016 को मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया कि शफीक का एक दूध वाले बच्चे के साथ विवाद हो गया था। जब वह समझाने गए तो शफीक गाली-गलौज करने लगा। इसके बाद वह अपने साथियों को बुला लाया। सभी ने सरिया, लाठी और बेसबॉल से मारपीट की।

थाना कोतवाली ने मामले की जांच कर आरोप पत्र पेश किया। ट्रायल के दौरान लोक अभियोजक भूपेंद्र सक्सेना ने अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए और 20 दस्तावेज प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने धारा 325 आईपीसी के तहत सजा सुनाई। दोषी करार दिए गए आरोपियों में शफीक पुत्र शमशुदीन, बेताब पुत्र शमशुदीन, लतीफ पुत्र रफीक, मुस्तकीम पुत्र अब्दुल रहमान, सद्दाम पुत्र नूरुद्दीन और सद्दाम पुत्र शमशुदीन शामिल हैं। सभी गुरुनानक कॉलोनी बूंदी के रहने वाले हैं। जमानत पर चल रहे सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया गया है।

Author: JITESH PRAJAPAT

Leave a Comment

Ads
Live
Advertisement
लाइव क्रिकेट स्कोर