अलवर। जिले के किशनगढ़बास के झिरडिया गांव में 2012 शौच करने जा रहे व्यक्ति पर हमला कर मर्डर करने के मामले में 4 में से 2 जनों को कोर्ट ने आजीवन कारावास और दो को 10 साल की सजा सुनाई है। एससी एसटी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक योगेंद्र खटाणा ने बताया कि किशनगढ़बास में झिरडिया गांव निवासी जोहर सिंह शौच करने जा रहा था। खेत में घात लगाकर चार जने पहले से बैठे थे। चारों ने मिलकर जोहर सिंह पर हमला कर दिया। लात घूंसों से पिटाई कि जिससे जोहर बेहोश हो गया। गंभीर हालत में उसे अलवर से जयपुर रेफर किया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया क कोर्ट में 13 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। चार आरोपियों की ट्रायल चली। जिसमें आरोपी धर्मवीर, राजेंद्र उर्फ रज्जू को आजीवन कारावास की सजा दी गई। जबकि राकेश और बाबूलाल को 10 साल की सजा सुनाई है।

लेटेस्ट न्यूज़
How To Fix AMC File Errors Using FileViewPro
February 8, 2026
2:59 pm
Поиск туров – турагентство «Другие места» Калининград
February 8, 2026
2:56 pm
How To Fix AM File Errors Using FileViewPro
February 8, 2026
2:53 pm

मर्डर करने वाले दो जनों को आजीवन कारावास; वारदात में 4 आरोपी थे शामिल, 2 जनों को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
Pankaj Garg
सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

