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June 17, 2025 3:16 am


मानसून से पहले जर्जर भवनों को करवाएं रिपेयर, नहीं तो होगी कार्रवाई

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

जैसलमेर। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने आने वाले मानसून को देखते हुए जर्जर भवनों को सुरक्षित एवं उसकी मरम्मत करवाने के लिए संबंधित मकान मालिकों से अपील की है। आयुक्त सोढा ने मकान मालिकों से अपील करते हुए जर्जर भवन के मालिकों को जल्द से जल्द काम शुरू करवाने को कहा है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। सोढा ने बताया कि-अगर जर्जर भवन से पड़ोसियों को नुकसान हुआ तो ऐसे भवन मालिकों के खिलाफ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 243 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जैसलमेर शहर में ऐसे कई पुराने भवन-मकान है जो बरसों से खाली है। ऐसे में बरसात के मौसम में कई बार जर्जर भवनों के हिस्से क्षतिग्रस्त होकर गिरने से पड़ोसियों को नुकसान हुआ है। हालाँकि नगरपरिषद हर साल मालिकों को नोटिस तो जारी करती है, मगर भवन मालिक राज्यों से बाहर होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में नगरपरिषद कमिश्नर ने बताया कि- ऐसे भवनों को नगरपरिषद खुद हटाएगी और पैसा संबंधित भवन मालिक से वसूल करेगी। उन्होंने जर्जर भवन वाले स्वामी एवं अभियोगियों से अपील की है कि वे अपने संबंधित जर्जर भवन, ध्वस्त हालत में या गिरने की अवस्था वाले भवन तुरंत रिपेयर करवाएं।

लजपाल सिंह सोढा ने बताया- किसी अन्य प्रकार से ऐसे भवन के निवासी के लिए या किसी पड़ौस के भवन अथवा उसके अभियोगी के लिए या राहगीरों के लिए खतरनाक स्थिति में है। ऐसे जर्जर अथवा खतरनाक भवनों को तुरंत गिरवा दे या उन्हें सुरक्षित एवं उसकी मरम्मत करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि यदि स्वामी या अभियोगी आदेश की पालना नहीं करता है तो नगर परिषद द्वारा संबंधित के विरूद्व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 243 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित मकान मालिक या अभियोगी की होगी।

Author: JITESH PRAJAPAT

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