बिजौलिया, बलवंत जैन। कस्बे में विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता हेमेंद्र नावर ने राजकार्य में बाधा, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी को लेकर कस्बे के दो व्यक्तियों ऋतुराज पांडे एवं पुत्र हिमांशु पांडे के विरुद्ध बिजौलिया थाने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उक्त घटना विद्युत विभाग द्वारा क्षेत्र में चलाए जा रहे बकाया राशि वसूली अभियान के दौरान सामने आई है। कनिष्ठ अभियंता हेमेंद्र नावर ने पुलिस को थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम के निर्देशानुसार 16 से 18 जुलाई के विशेष अभियान के तहत बकाया बिल वसूली एवं कनेक्शन विच्छेद के कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 16 जुलाई को शाम करीब 4:00 बजे टेक्नीशियन राकेश बैरवा द्वारा मैसर्स सांवरिया प्रोपराइटर दिव्या पत्नी हिमांशु के नाम पंजीकृत विद्युत कनेक्शन को 14485 की बकाया राशि के तहत काटा गया। कनेक्शन काटने के तुरंत बाद कस्बे के हिमांशु पांडे के द्वारा टेक्नीशियन को फोन कर धमकाया एवं दोबारा कनेक्शन जोड़ने का दबाव बनाया। टेक्नीशियन द्वारा नियम अनुसार बिल एवं आरसी फीस जमा करने की बात पर हिमांशु पांडे के द्वारा हेमेंद्र नावर को फोन कर कहा कि “तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कनेक्शन काटने की, तुझे झूठे केस में फंसा दूंगा और बिजोलिया में काम नहीं करने दूंगा। हिमांशु के फोन काटने के पश्चात दोबारा हेमेंद्र नावर को हिमांशु के पिता ऋतुराज पांडे के द्वारा कनिष्ठ अभियंता को मां बहन की गालियां दी गई। कनिष्ठ अभियंता हेमेंद्र नावर ने अपनी रिपोर्ट में दोनों आरोपियों से जान का खतरा बताया है। साथ ही राजकार्य में बाधा, लोक सेवक का अपमान, गाली गलौज एवं धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस प्रकार की घटना से कनिष्ठ अभियंता एवं विभागीय कर्मचारी भयभीत अवस्था में अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो रहे हैं। घटना के विरोध में बिजोलिया मांडलगढ़ एवं बिगोद के समस्त कनिष्ठ अभियंता सहित तकनीकी कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया। साथ ही जिले के बिजली विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का समर्थन मिला है। कनिष्ठ अभियंता हेमेंद्र नवर ने थाना पुलिस में जल्द से जल्द कानून कारवाई की मांग की है। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना अधिकारी लोकपाल सिंह राठौड़ के द्वारा कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Author: AKSHAY OJHA
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