थाना समदडी के सहकारी समिति की दुकान से राशन गबन के मामले में था वांछित
बालोतरा। जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत जारी दिशा-निर्देशानुसार गोपालसिंह भाटी आरपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा व नीरज शर्मा आरपीएस वृताधिकारी सिवाना के सुपरविजन में गीता कुमारी उनि. थानाधिकारी समदड़ी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए सहकारी समिति की दुकान से राशन गबन के मामले में वांछित अभियुक्त गजेन्द्रसिंह जो वृत सिवाना का टॉप-10 वांछित मुलजिम था, को गिरफ्तार किया गया।
घटना विवरणः- ज्ञात रहे कि दिनांक 15.05.2024 को हिम्मताराम नायब तहसीलदार (कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक) समदड़ी, पुलिस थाना समदड़ी, जिला बालोतरा ने थाना समदड़ी पर एक रिपोर्ट पेश की कि गजेन्द्र सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपुत निवासी समदड़ी, व्यवस्थापक अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति समदड़ी राशन वितरण हेतू ग्राम समदड़ी के लिए अधिकृत उचित मुल्य दुकानदार था। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा दिनांक 23.04.2024 को उचित मुल्य दुकान अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति समदड़ी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अनियमितताएं पाई जाने पर उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकारी पत्र जिला रसद अधिकारी बाडमेर के आदेश द्वारा निलम्बित कर नोटिस दिनांक 26.04.2023 जारी किया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दिनांक 28. 06.2023 को कार्यालय जिला रसद अधिकारी बाडमेर में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जिसमें वक्त निरीक्षण 69.9 क्विंटल गेहू कम पाये गये के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया एवं उक्त दुकान की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु अधिकृत उचित मूल्य दुकानदार को स्टॉक हस्तान्तरण नहीं किया। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा दिनाक 12.07.2023 को पुनः नोटिस जारी कर अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 18.07.2023 को कार्यालय जिला रसद अधिकारी, बाडमेर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हुआ। इस पर न्यायालय जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के निर्णय दिनांक 18.07.2023 में अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा 69.9 क्विंटल गेहूँ का गबन करने पर उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। गजेन्द्र सिंह पुत्र सवाई सिह जाति राजपूत निवासी समदड़ी, व्यवस्थापक अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति समदडी द्वारा की गयी अनियमितताएं गभीर आपराधिक कृत्य है एवं जो राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अतर्गत दण्डनीय अपराध है। वगैरा रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 94 दिनांक 15.05.2024 अन्तर्गत धारा 409 भादसं व 3/7 ई.सी. एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान वृताधिकारी सिवाना द्वारा शुरू किया गया।
पुलिस कार्यवाहीः- उक्त प्रकरण को गंभीरता से लिया जाकर पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा आसूचना संकलन एवं तकनीकी सहायता से आरोपी गजेन्द्रसिंह को दस्तयाब कर बाद अन्वेषण पूछताछ के नियमानुसार प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम गजेन्द्रसिंह से विस्तृत अन्वेषण पूछताछ कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। प्रकरण में अनुसंधान जारी है।