जयपुर। राज्य सरकार ने हार्डकोर गो तस्कर की जमानत के मामले में गुरुवार को पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने पिछली सुनवाई पर सरकारी वकील के पेश नहीं होने पर खेद भी प्रकट किया। याचिका में कहा- आरोपी आदतन गो-तस्कर है। अगर आरोपी बाहर रहता है तो फिर से वह इसी तरह के अपराध को अंजाम दे सकता है। गौ-तस्कर नाजिम खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को जमानत दी थी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से ना तो किसी वकील का वकालतनामा पेश हुआ, ना ही कोई वकील सुनवाई के दौरान उपस्थित हुआ।
प्रक्रियात्मक चूक बताई, SC से याचिका सुनने को कहा
अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने याचिका दायर करते हुए कहा- प्रक्रियात्मक चूक के कारण सुनवाई के दौरान राज्य का कोई भी प्रतिनिधि कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सका। लेकिन, अब राज्य सरकार अपना पक्ष रखना चाहती है। ऐसे में पुनर्विचार याचिका को सुना जाए। याचिका में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आरोपी के आपराधिक इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं आई हैं।
जमानत का दुरुपयोग कर चुका है आरोपी
याचिका में बताया कि आरोपी के खिलाफ राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश में गो तस्करी समेत कुल 8 मामले दर्ज हैं। जिनमें से 4 समान प्रकृति (गो तस्करी) के हैं। यदि ये जानकारी प्रस्तुत की गई होती, तो यह अदालत के निर्णय को प्रभावित कर सकती थी। आरोपी के जमानत का दुरुपयोग करने का रिकॉर्ड है। ऐसे में सरकार आरोपी के पूरे आपराधिक इतिहास को अदालत के सामने लाना चाहती हैं। ताकि आरोपी की जमानत रद्द करवाई जा सके और गो तस्करी विरोधी कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी आरोपी को जमानत
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जव भुयान की बेंच ने 21 अक्टूबर को आरोपी को जमानत दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था- आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, ऐसे में राजस्थान में मुकदमे के दौरान उसके अनुपस्थित रहने की संभावना है। लेकिन, उसे अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखने का कोई कारण भी दिखाई नहीं देता है।
पुलिस को चकमा देकर भागा था तस्कर
नाजिम खान पर आरोप है कि वह और उसके सह-आरोपी गो तस्करी में शामिल हैं। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 13 फरवरी 2021 को करौली जिले के नादौती थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त के दौरान गंगापुर सिटी की ओर से आ रहे एक कंटेनर को गो तस्करी की आशंका में रोका गया। कंटेनर की जांच करने पर उसमें अलग-अलग उम्र की 26 गाय थी। जिनमें 3 से 6 साल की उम्र के 3 बछड़े और लगभग 5 साल की एक गाय मृत पाई गई। कंटेनर को जब्त कर लिया गया। चालक और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन तीसरा व्यक्ति, जिसकी पहचान बाद में नाजिम खान के रूप में हुई वह भाग निकला था। इसे 30 अप्रैल 2024 को ही गिरफ्तार किया गया था।