सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टोड़ा के प्रभारी अधिकारी के पद से डॉ शुभम अग्रवाल को पद से हटाने के आदेश पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) ने रोक लगा दी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नीमकाथाना को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रार्थी के अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि याचिकाकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टोड़ा में चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) के पद पर कार्यरत है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नीमकाथाना ने 4 नवंबर 2024 को आदेश जारी कर प्रार्थी को प्रभारी के पद से हटा दिया और प्रार्थी के स्थान पर अन्य चिकित्सक को नियुक्त कर दिया। उन्होंने बताया कि सीएमएचओ को प्रभारी पद से हटाने का अधिकार नही है। इस संबंध में विभाग ने आदेश भी जारी कर रखा है। इसके बावजूद सीएचएमओ नीमकाथाना ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विभागीय दिशा निर्देशों की अवहेलना कर प्रार्थी को प्रभारी पद से हटाया हैं। इसलिए प्रार्थी को प्रभारी अधिकारी के पद से हटाने का आदेश अनुचित एवं विधि विरुद्ध है।
इस पर अधिकरण के अध्यक्ष विकास सीताराम भाले एवं सदस्य शुचि शर्मा की बैंच ने आदेश पर रोक लगाकर प्रार्थी को राहत दी हैं तथा प्रार्थी को ही प्रभारी अधिकारी पद पर निरंतर कार्यरत रखने के आदेश दिए है।