बालोतरा। जिले में अवैध बजरी खनन की रोकथाम एवं बजरी खनन माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कानूनी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत जारी दिशा-निर्देशानुसार गोपालसिंह भाटी आरपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा एवं नीरज शर्मा आरपीएस, वृताधिकारी सिवाना के निकटतम सुपरविजन में डीएसटी बालोतरा व सुरेश सारण उनि. थानाधिकारी सिणधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सरहद सिणधरी में अवैध बजरी खनन करते एक लोडर व पांच हाईबो डम्पर जब्त कर डम्पर चालक हमीर खाँ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
घटना विवरणः- दिनांक 02.12.2024 को शाम के समय पुलिस थाना सिणधरी पर सूचना मिली कि सरहद सिणधरी में बाईपास रोड़ के पास लूणी नदी के अन्दर एक लोडर द्वारा अवैध रूप से बजरी का खनन कर बजरी की गाड़ियां भरवाई जा रही है। वगैरा सूचना पर पुलिस थाना सिणधरी से रवाना होकर सरहद सिणधरी बाईपास रोड़ पर पहुंचे जहां पर डीएसटी बालोतरा मौजूद मिली माफिक सूचना के लूणी नदी पहुंचा जहां पर लूणी नदी के अन्दर एक लोडर व एक डम्पर अवैध बजरी से भरा हुआ व 4 डम्पर खाली पाये गये व उक्त लोडर चालक और 04 डम्पर के चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुए उक्त डम्पर व लोडर को चैक किये गये तो बजरी लूणी नदी में से खनन करने बाबत् रवाना / परमिट नहीं होना पाया गया व एक खाली डम्पर चालक को लूणी नदी में बजरी भरने बाबत् रवाना / परमिट के बारे में पूछा गया मगर लूणी नदी में से बजरी भरने के सम्बंध में डम्पर चालक के पास कोई वैध रवाना / परमिट नहीं होने से उक्त लोडर व एक बजरी से भरे हुए डम्पर व 04 खाली डम्परों को जब्त किया जाकर डम्पर चालक हमीर खॉ पुत्र गुलमान खॉ जाति मुसलमान उम्र 21 वर्ष निवासी झाक पुलिस थाना नागाणा जिला बाड़मेर को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण संख्या 223/2024 धारा 303(2), 61(2) (ए) बीएनएस. व 4/21 एमएमडीआर एक्ट पुलिस थाना सिणधरी पर दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है।