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February 16, 2025 6:05 pm


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बेटे से नाबालिग का रेप करवाने वाली महिला को उम्रकैद : कोर्ट ने कहा-ऐसे लोग समाज के लिए कैक्टस; महिला होकर नाबालिग का दर्द नहीं समझा

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

जयपुर। महानगर प्रथम की पॉक्सो कोर्ट-2 ने नाबालिग का यौन शोषण करवाने और देह-व्यापार के लिए उसे बेचने का प्रयास करने वाली महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला 10 साल पुराना है। जज तिरुपति कुमार गुप्ता ने महिला को अंतिम सांस तक जेल में रखने का फैसला सुनाते हुए टिप्पणी करते हुए कहा- आरोपी ने महिला होकर एक नाबालिग के दर्द को नहीं समझा। ऐसा अपराध करने वाली महिला समाज में कैक्टस के समान है।

कोर्ट ने इसी मामले में साजिश में शामिल होने के आरोप में तीन महिलाओं सहित चार लोगों को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश (UP) के शिकोहाबाद की रहने वाली करिश्मा उर्फ कस्सो पर 61 हजार का जुर्माना भी लगाया है। किशोर न्याय बोर्ड इस मामले में पहले ही महिला के बेटे (नाबालिग) और रेप के दोषी को 3 साल के लिए भीलवाड़ा स्थित सुरक्षित गृह भेजने का आदेश दे चुका है। महिला ने यूपी ले जा कर अपने बेटे से भी नाबालिग का रेप करवाया था।

नाबालिग को बहला कर यूपी ले गए थे

जानकारी के अनुसार, जयपुर के गलता गेट थाने में 10 जुलाई 2014 में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने नाबालिग को डेढ़ माह बाद बरामद किया था। नाबालिग ने पुलिस को बताया था कि उसे घर से पैदल ही खोले के हनुमान मंदिर ले जाया गया।

इसके बाद कस्सो का नाबालिग बेटा, नैना और सपना उसे बहला फुसला कर सिंधी कैंप से आगरा वाली बस से शिकोहाबाद ले गए थे। इस दौरान कस्सो के बेटे ने उसके घर पर ही उसके साथ रेप किया। इसके बाद उस पर देह व्यापार का दबाव भी बनाया। इस दौरान गरम चिमटे से भी दागा।

रुपए कम मिले तो नहीं बेचा

नाबालिग ने बताया कि कस्सो और उसका बेटा उसे बबलू नाम के व्यक्ति के पास ले गए। जहां रुपए कम मिलने के कारण उसे नहीं बेचा। कस्सो का बेटा उसे फिरोजाबाद में रहने वाली मंजू के पास ले गया। वहां भी बेचने की कोशिश की और रेप किया। नाबालिग ने बताया- वहां मंजू की भाभी बबली आ गई और उसी ने नाबालिग को उनके चंगुल से छुड़वाकर जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर छोड़ दिया।

ट्रायल के दौरान 2 बार फरार हुई थी कस्सो

पुलिस ने 10 अक्टूबर, 2014 को करिश्मा उर्फ कस्सो और 31 मार्च, 2016 को उसके नाबालिग बेटे के खिलाफ चालान पेश किया था। नैना और सपना के खिलाफ एफआर दे दी थी। अभियोजन ने 18 गवाहों के बयान और 14 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। ट्रायल के दौरान करिश्मा दो बार फरार भी हो गई।

कोर्ट ने पुलिस की ढिलाई पर भी सवाल उठाए

कोर्ट ने इस मामले में करिश्मा को अंतिम सांस तक जेल में रखने का आदेश दिया, वहीं पुलिस की ढिलाई पर सवाल भी उठाए। कोर्ट ने अपराध में सहयोग करने के आरोप में नैना, उसकी बेटी सपना, फिरोजाबाद निवासी मंजू व बबलू सिंह को गिरफ्तारी वारंट के जरिए तलब किया है।

Author: JITESH PRAJAPAT

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