झालावाड़। जिले की विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के मामले में 35 वर्षीय आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 29 नवंबर 2023 का है।
मिश्रोली थाना इलाके के आरोपी ने 14 वर्षीय नाबालिग को अगवा किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि दोषी अपने ट्रैक्टर में तेज आवाज में गाने बजाता था। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसने लड़की को रात साढ़े 10 बजे मिलने को कहा। रात को जब पीड़िता घर से बाहर निकली तो दोषी उसे जबरन बाइक पर बिठाकर सरोद की ओर ले गया। पीड़िता के रोने पर उसे कुछ दूर पर छोड़ दिया।
घर लौटकर पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बताई। परिवार ने 30 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विशिष्ट लोक अभियोजक ने कोर्ट में 11 गवाह और 17 दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने दोषी करार दिया।