श्रीगंगानगर। जिले में हाईकोर्ट के आदेश पर सीज किए गए निजी स्कूल और मकान के ताले स्कूल संचालक ने ग्रामीणों की मौजूदगी में शुक्रवार सुबह तोड़ दिए और स्कूल का संचालन फिर से शुरू कर दिया। हाईकोर्ट ने बैंक का लोन चुकाने में नाकाम रहने पर प्रॉपर्टी सीज करने के आदेश दिए थे। जिस पर गुरुवार को प्रशासन ने स्कूल और मकान को सीज किया था। मामला रायसिंहनगर थाना इलाके के गांव 82 आरबी का है। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस और प्रशासन ने गुरुवार शाम को गांव 82 आरबी के निजी स्कूल की कुर्कशुदा प्रॉपर्टी का कब्जा बैंक को दिला दिया। इस दौरान स्कूल संचालक और उनके समर्थकों ने बैंक और प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई का विरोध किया था, लेकिन एसडीएम सुभाषचन्द्र चौधरी ने पुलिस टीम के साथ बैंक को प्रॉपर्टी का कब्जा दिला दिया था। इस दौरान डीएसपी अनु बिश्नोई, तहसीलदार हर्षिता मिढा, थानाधिकारी सत्यनारायण गोदारा और बैंक के अधिकारी मौजूद रहे।
बैंक में गिरवी रखी थी प्रॉपर्टी
चक 82 आरबी में बीआर मॉडल स्कूल की प्रॉपर्टी एयू स्मॉल बैंक में लोन को लेकर स्कूल संचालक आत्माराम बिश्नोई ने गिरवी रखी थी, लेकिन लोन नहीं चुका पाने से बैंक ने इस स्कूल भवन पर ताला लगा दिया था। स्कूल संचालक ने बिना लोन चुकाए ही बैंक के लगे ताले को तोड़कर स्कूल का संचालन फिर से शुरू कर दिया था। जिस पर कुर्क सम्पति का कब्जा फिर से दिलाए जाने को लेकर एयू बैंक के अधिकारियों ने पुलिस और प्रशासन से मांग की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर बैंक की ओर से हाईकोर्ट में रीट दायर की गई।
हाईकोर्ट ने कलेक्टर और एसपी को दिए आदेश
हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर और एसपी को कानून का पालन करवाने, बैंक की ओर से गिरवी सम्पति का कब्जा दिलाए जाने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने मामले में कहा कि राज्य के अधिकारियों का दायित्व है कि वे कानून के शासन को बहाल करें। यदि याचिकाकर्ता को गिरवी रखी गई संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो यह कानून के शासन की अवहेलना का स्पष्ट मामला होगा। इसलिए जिला कलेक्टर और एसपी याचिकाकर्ता के कब्जे को बहाल करने के लिए कानून के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करें।
कोर्ट के आदेश पर बैंक को वापस दिलाया कब्जा
हाईकोर्ट ने कहा कि लोन लेने वाले व्यक्ति ने लोन चुकाया नहीं और गिरवी रखी गई संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस और प्रशासन ने बैंक अधिकारियों को गुरुवार शाम कब्जा दिला दिया। बैंक को निजी स्कूल की गिरवी सम्पति का कब्जा दिलाने को लेकर गुरुवार को प्रशासन पूरी तैयारी से पहुंचा, जहां सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अग्निशमन और मेडिकल टीम भी मौके पर मौजूद रही। स्कूल संचालक आत्माराम बिश्नोई का कहना है कि उसने 2014 में एयू बैंक से 7 लाख 30 हजार रुपए का लोन लिया था। जिसमें 6 लाख 39 हजार रुपए चुका दिया। 2020 में कोरोना के कारण स्कूल की स्थिति खराब होने से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जिस पर बैंक ने ब्याज और पेनल्टी लगाकर 24 लाख रुपए बकाया कर दिया। अब कब्जा लेने का 6 लाख और जोड़कर करीब 30 लाख रुपए से अधिक बैंक मांग रहा है।
बैंक अधिकारियों को दिलाया कब्जा
एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी ने बताया कि बैंक से लिया गया लोन नहीं चुकाने पर संपत्ति कुर्क की गई थी। जिसका कब्जा बैंक अधिकारियों को दिया गया है।