जोधपुर। जोधपुर हाईकोर्ट ने उदयपुर के पुलिस थाना डबोक में 20 नवंबर 2024 को एक युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस मामले में याचिकाकर्ता युवती की ओर से एडवोकेट दीपिका सोनी ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में युवती को नाबालिग बताया गया था, लेकिन युवती ने खुद को 21 वर्ष की बालिग बताते हुए अपने पिता की मर्जी के खिलाफ शादी करने की जानकारी दी। युवती ने शादी के पक्ष में एक इकरारनामा भी प्रस्तुत किया। याचिका पर 24 फरवरी 2025 सुनवाई करते हुए जस्टिस फरजंद अली की पीठ ने मामले का निपटारा करते हुए एसएचओ को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता के बयान दर्ज किए जाएं। याचिकाकर्ता को उसकी इच्छा के विरुद्ध कहीं जाने के लिए दबाव या मजबूर न किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर याचिकाकर्ता के धारा 164 के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए जाएं। याचिकाकर्ता व उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। इस आदेश के माध्यम से कोर्ट ने याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता और सुरक्षा को सुनिश्चित किया है।

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पुलिस द्वारा दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट का अहम फैसला, युवती की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित


Pankaj Garg
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