Explore

Search

September 16, 2025 11:31 pm


लेटेस्ट न्यूज़

दो गांजा तस्करों को तीन साल की जेल : 30-30 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, फर्जी नंबर प्लेट की बाइक का करते थे इस्तेमाल

Picture of Pankaj Garg

Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

सिरोही। जिले की एनडीपीएस कोर्ट की न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने गांजा तस्करी के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सिरोही कोतवाली थाने की पुलिस ने 22 दिसंबर 2017 को हाईवे मोबाइल प्रभारी की सूचना पर ब्यावर-पिंडवाड़ा फोरलेन स्थित टनल के पास से दो लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपी उदयपुर के विकरणीय निवासी हैदर और नवाब खान के पास से 6 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बाला ने बताया कि जांच में पता चला कि आरोपी फर्जी नंबर प्लेट वाली बाइक का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने 12 जून 2018 को जांच पूरी कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाया।

Author: JITESH PRAJAPAT

Leave a Comment

Ads
Live
Advertisement
लाइव क्रिकेट स्कोर