टोंक। जिले में पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने और उसे धमकाने वाले युवक को दोषी मानते हुए 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित नाबालिग छात्रा की नानी ने करीब 1 साल पहले इसं संबंध में मामला दर्ज कराया था। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि 12 वर्षीय नाबालिग पीड़िता की नानी ने 3 जून 2024 को पुलिस थाना कोतवाली टोंक में रिपोर्ट दी थी। उसमे बताया गया था कि 26 मई 2024 की रात को 10 बजे आरोपी गोरया उर्फ गजानंद शराब पीकर घर में पीड़िता नाबालिग छात्रा के घर में घुसा और नाबालिग पीड़िता के साथ अश्लील हरकते करने लगा। उसको बचाने आई नानी का लठ मारकर हाथ तोड़ दिया और जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया।
इससे 3 महीने पहले भी पीड़िता जब स्कूल जाती तो उसे छेड़छाड़ करता था। इस कारण उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था। पीड़िता को आए दिन परेशान करता था। पुलिस ने मामले की जांच की तो गोरया उर्फ गजानंद (31) पुत्र नारायण माली निवासी वार्ड नं. 17 शंकरपुरा चौराहा जिन्सी टोंक थाना कोतवाली टोंक को दोषी मानते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ 8 अगस्त 2024 को कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद विशिष्ठ न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने निर्णय सुनाते हुए गोरया को दोषी मानते हुए उसे विभिन्न धाराओं में 4 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। साथ ही 20 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। न्यायाधीश ने अपने निर्णय पर टिप्पणी देते हुए कहा कि गोरया उर्फ गजानंद ने अनुसूचित जाति की नाबालिग पीड़िता के साथ स्कूल जाते समय व उसके घर पर अश्लील हरकतें एवं मारपीट की घटना को अंजाम दिया है, यह गंभीर अपराध है।