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May 22, 2025 5:26 am


हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा; 10 हजार जुर्माना

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

डूंगरपुर। जिले के डीजे कोर्ट ने बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के संचिया गांव में साल 2018 में हुई एक युवक की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। डूंगरपुर जिले के डीजे कोर्ट के लोक अभियोजक पुष्कर चौबीसी ने बताया कि बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के संचिया गांव निवासी 25 वर्षीय प्रकाशचंद्र 15 अक्टूबर 2018 की रात को गांव में गरबा आयोजन को देखने गया था। जो देर रात तक वापस नही लौटा। 16 अक्टूबर की सुबह 8.30 बजे उसकी लाश देवली घाटी सड़क के किनारे मिली थी। उसके सिर पर गंभीर चोट आई थी। उसकी नाक और आंख में खून बह रहा था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपी दीपक पुत्र बाबूलाल निवासी संचिया को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच पूरी करते हुए डीजे कोर्ट में चालान पेश किया। इसी मामले में कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी दीपक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस हजार के आर्थिक दंड भरने के आदेश दिए हैं।

Author: JITESH PRAJAPAT

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