जयपुर। मेट्रो कोर्ट ने पति से दहेज में 5 करोड़ रुपए व बीएमडब्ल्यू कार मांगने के मामले में पत्नी व उसके माता-पिता के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह निर्देश शुक्रवार को जगतपुरा निवासी अभिनव जैन के परिवाद पर दिया। महिला एयरफोर्स में सीनियर पोस्ट पर है। वहीं, परिवादी मर्चेंट नेवी में है। मामले से जुड़े अधिवक्ता संदेश खंडेलवाल ने बताया कि अभिनव जैन का वैचारिक मतभेद के कारण पूर्व पत्नी से तलाक हो गया था। वहीं, उसकी वर्तमान पत्नी के पूर्व पति एयरफोर्स में ऑफिसर थे और साल 2014 में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी।
उसका पूर्व पति से एक बेटा भी है। अभिनव और उनकी वर्तमान पत्नी की मुलाकात इस दौरान ही एक सोशल पोर्टल के जरिए दोनों की मुलाकात हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। उन्होंने 10 फरवरी 2022 को शादी की। शादी का खर्च पत्नी के परिजनों ने उठाने से मना कर दिया और 15 लाख रुपए परिवादी ने ही खर्च किए। लेकिन शादी के बाद से ही पत्नी व उसके घरवालों का व्यवहार बदल गया। श्पत्नी चेन्नई में ड्यूटी के दौरान आए दिन गुस्सा करने लगी। बाद में जयपुर ट्रांसफर होने पर भी उसे प्रताड़ित किया। उसके मर्चेंट नेवी में नौकरी लगने पर उसके सास-ससुर परेशान करते रहे। उन्होंने कहा कि उसकी शादी एयरफोर्स की बड़ी ऑफिसर से हुई है, इसलिए वह उसके लिए एक लग्जरी गाड़ी खरीदे। वह सितंबर 2022 में जयपुर आया तो उन्होंने कहा कि यदि उसने डिमांड पूरी नहीं की तो वे उसका तलाक करा देंगे।
अभिनव के वकील ने बताया कि अभिनव ने दो लाख रुपए भी दिए। इस दौरान 26 जून 2023 को उसके बेटा हुआ, लेकिन पत्नी की रुपए की मांग जारी रही। बाद में उसे बेटे से भी नहीं मिलने दिया। उसकी मां का स्त्रीधन भी उसने रख लिया। वह 19 मार्च 2025 को जब एयरफोर्स स्टेशन बेटे से मिलने गया तो पत्नी व ससुर ने उससे पांच करोड़ रुपए व बीएमडब्ल्यू कार की मांग की और उसके बाद ही बेटे से मिलवाने के लिए कहा। जिस पर उसने पत्नी व उसके माता-पिता के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया। कोर्ट ने पत्नी व उसके माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।