अजमेर। जिले की पॉक्सो कोर्ट 2 ने 16 साल की नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 56 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी पीड़िता को स्कूल छोड़ने के बहाने होटल में जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया था। पॉक्सो कोर्ट 2 के सरकारी वकील संजय तिवारी ने बताया कि 2024 में पीसांगन थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें पीड़िता और उसके पिता ने बताया कि उसके पुत्री को एक युवक नशीला पदार्थ खिलाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने स्कूल छोड़ने के बहाने होटल में ले जाकर रेप किया था। इसके साथ ही आरोपी की ओर से फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ 28 मई 2024 को चालान पेश किया गया। सरकारी वकील संजय तिवारी ने बताया- शुक्रवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 40 दस्तावेज पेश किए गए। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। 56 हजार का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट में टिप्पणी करते हुए कहा- बालिकाओं के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है।

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रेप के आरोपी को 20 साल जेल, नाबालिग को स्कूल छोड़ने के बहाने होटल में लेकर गया था


Pankaj Garg
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