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July 6, 2025 9:48 pm


युवक के अपहरण के दोषी को 10 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

धौलपुर। जिले की विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभाव क्षेत्र ने एक पुराने अपहरण मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने हनुमान दास उर्फ शत्रुघ्न सिंह को 10 वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। मामला 2 दिसंबर 2012 का है। आगरा में नौकरी करने वाले नितेंद्र कुमार का अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने उसकी रिहाई के लिए 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पीड़ित के पिता बृजेंद्र पाल सिंह ने 12 दिसंबर 2012 को आगरा के सिकंदरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

अपहरणकर्ताओं ने धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र में पापरीपुरा चंबल घाट के पास फिरौती की रकम लेने का स्थान तय किया। जब पीड़ित परिवार फिरौती देने पहुंचा, तब पुलिस भी वहां आ गई। इस दौरान अपहरणकर्ताओं और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। आगरा के पुलिस क्षेत्राधिकारी समीर सौरभ ने धौलपुर में मामला दर्ज कराया। दिहौली पुलिस ने जांच के बाद हनुमान दास उर्फ शत्रुघ्न सिंह, बदन सिंह उर्फ छोटेलाल और पातीराम सहित अन्य को गिरफ्तार किया। विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने 25 जून 2025 को सुनवाई के बाद हनुमान दास को दोषी पाया। मामले में अन्य आरोपियों को मफरूर घोषित किया गया है।

Author: JITESH PRAJAPAT

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