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December 27, 2024 12:40 am


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रेप मामले में सहयोगी होटल संचालक की जमानत याचिका खारिज : आरोपी नाबालिग को स्कूल ड्रेस में लेकर गया था कैफे, प्रति घंटा 200 रुपए वसूले थे

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

अजमेर न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के विशेष न्यायाधीश राजीव बिजलानी ने रेप मामले में होटल संचालक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना कि होटल संचालक ने स्कूल ड्रेस में आई छात्रा के साथ आरोपी युवक को जानबूझकर होटल में जगह उपलब्ध कराई। एक घंटे के डेढ़ हजार रुपए वसूले थे। यह दुराचार के लिए उत्प्रेरित करने का मामला है। आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार योग्य नहीं है। विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र कुमार परिहार ने बताया- घटना केकड़ी जिले की है। परिवादी ने शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 30 अगस्त को स्कूल गई थी। आरोपी युवक ने उसे सोशल मीडिया पर दोस्ती के जाल में फांसा था। बेटी परीक्षा देने गई थी, उस दौरान सफेद रंग की कार में आरोपी और उसका दोस्त जबरन बैठाकर केकड़ी में स्थित एक कैफे में ले गए थे, जहां आरोपी ने नाबालिग से रेप किया।

होटल संचालक को माना सह-अभियुक्त

पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की। उसने बताया कि वह छात्रा को स्कूल ड्रेस में कैफे लेकर गया था। कैफे संचालक भंवर सिंह प्रथम मंजिल पर 200 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज वसूलता था। एकांत में जगह देने के लिए सुविधा शुल्क के तौर पर उसने डेढ़ हजार रुपए प्रति घंटा के हिसाब से पेमेंट लिया था। मामले में पुलिस ने होटल संचालक भंवर सिंह को सह अभियुक्त मानते हुए उसे 25 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। बुधवार को भंवर सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।

होटल-रेस्तरां पर रखी जाए नजर

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया- मामले में केकड़ी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि होटल-रेस्तरां की नियमित जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह स्थल नाबालिग के साथ रेप के स्थल बने हुए हैं।

सौतेले पिता की जमानत याचिका नामंजूर

पॉक्सो एक कोर्ट ने 5 साल की बच्ची से रेप के आरोपी सौतेले पिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र कुमार परिहार ने बताया- इस प्रकरण में 29 सितंबर को बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोपी के साथ 17 जुलाई को दूसरा विवाह किया था। वह अपनी 5 साल की बेटी के साथ रहने लगी थी। 11 सितंबर को पति और उसकी बेटी एक साथ पलंग पर सो रहे थे। दूसरे दिन बच्ची ने रोते- बिलखते हुए गुप्तांग में दर्द की शिकायत की थी। तब पता चला कि पति ने उससे दुराचार किया है। मामले में ब्यावर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी के जमानत प्रार्थना-पत्र पर बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।

Author: JITESH PRAJAPAT

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