धौलपुर। धौलपुर और करौली जिले में जल्द ही पांचवां टाइगर रिजर्व जोन बनेगा। जिसके लिए सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। दोनों जिलों में बनाए जा रहे पांचवें टाइगर रिजर्व में 31 ग्राम पंचायत के 108 गांव शामिल किए गए हैं। धौलपुर जिले के उप वन संरक्षक वन्य जीव नाहर सिंह ने बताया कि धौलपुर जिले में पांच सेंचुरी हैं। जिनमें केशरबाग, वन विहार, रामसागर, चम्बल अभयारण्य और धौलपुर सेंचुरी शामिल हैं। इन सबको मिलाकर धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसका कोर घोषित हो चुका है और बफर जोन चिह्नित कर केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। केंद्र सरकार से स्वीकृति आने के बाद जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि एक नर और एक मादा टाइगर के साथ तीन शावक वन्य क्षेत्र में मौजूद हैं। जिनके साथ वन्य क्षेत्र में भालू, जरख सहित कई जंगली जानवर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि कुल पांच टाइगर वर्तमान में जिले के सरमथुरा क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। जिनके साथ ही एक मादा टाइगर का मूवमेंट करौली वन क्षेत्र में अक्सर बना रहता है। धौलपुर के जंगलों में पैंथर, भालू और अन्य वन्य जीव अच्छी संख्या में हैं। धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व का कोर एरिया करीब 599 वर्ग किलोमीटर घोषित किया गया है और बफर एरिया 457 वर्ग किलोमीटर है। टाइगर रिजर्व एरिया में आ रहे सभी गांवों का निर्धारण कर लिया गया है।
31 ग्राम पंचायत के 108 गांव होंगे शामिल
वन्य जीव संरक्षक नाहर सिंह ने बताया कि राजस्थान के पांचवें टाइगर रिजर्व एरिया के लिए धौलपुर और करौली जिले की 31 ग्राम पंचायतों में आने वाली जमीन को उपयुक्त माना है। जिसमें धौलपुर जिले के 60 और करौली जिले 48 गांव शामिल हैं। इन ग्राम पंचायतों में आने वाले 108 गांव और ढाणियों को विस्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद इनको विस्थापित करने की कवायद शुरू की जाएगी।
विस्थापित परिवारों को दी जाएगी मुआवजा राशि
विभाग द्वारा जिन परिवारों के पास अधिक जमीन नहीं है, उन विस्थापित परिवारों को जमीन या फिर मुआवजा राशि दी जाएगी। टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल एक हजार 75 वर्ग किलोमीटर है। जिसमें 599 स्क्वायर किलोमीटर कोर एरिया है और 457 स्क्वायर किलोमीटर बफर एरिया शामिल है। बता दें कि 21 साल या इससे अधिक उम्र को मुआवजा दिया जाएगा। परिवार में पति और पत्नी को मुखिया माना गया है। दोनों को 15-15 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। अगर परिवार में बच्चे 21 साल या इससे अधिक उम्र के सदस्य हैं तो प्रत्येक को मुआवजा राशि 15-15 लाख रुपए दी जाएगी।