भीलवाड़ा। चाकू की नोक पर युवती से रेप कर उसके अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने के मामले में भीलवाड़ा की महिला उत्पीड़न कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी सोनू मोहम्मद को 10 साल के कठोर कारावास और 55 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
यह था मामला
विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने बताया कि एक युवती ने 23 जुलाई 2022 को अपनी मां के साथ कोटड़ी थाने में रिपोर्ट दी थी जिसमे बताया कि रेडवास निवासी व किराणा की दुकान चलाने वाला सोनू मोहम्मद उस पर गलत नजर रखता था। 10 महीने पहले जब पीड़िता अपने सिजारे के खेत पर अकेली काम कर रही थी, तभी दोपहर के समय आरोपी खेत में घुस आया और जेब से चाकू निकाल कर गर्दन पर लगा दिया और चिल्लाने व किसी को बताने पर गर्दन काटकर जान से खत्म करने की धमकी दी।
आरोपी ने उसे डरा-धमकाकर जबरन रेप किया। मोबाइल से पीड़िता के अश्लील वीडियो भी बना लिया और फोटो खींच लिये। घटना के बारे में किसी को बताने पर फोटो-वीडियो वायरल कर जिंदगी खराब कर देने की धमकी दी। इसके चलते वो डर गई। किसी को उसने कुछ नहीं बताया। इसके बाद 5 माह पहले शाम को पीड़िता खेत से घर लौटने की तैयारी कर रही थी तभी आरोपी वहां आया और वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देकर फिर से रेप किया। 3 माह पहले भी घर में अकेली पाकर आरोपी वहां आया और रेप का प्रयास किया। पीड़िता ने विरोध किया और चिल्लाई तो आरोपी भाग गया।
इसके बाद पीड़िता का लगातार पीछा करने लगा। आरोपी को जब कोई मौका नहीं मिला तो उसने पीड़िता के फोटो-वीडियो वायरल कर दिये, पता चलने पर पीड़िता ने माता-पिता को इसकी जानकारी दी। आरोपित फोटो-वीडियो एडिट कर लगातार वायरल कर रहा है साथ ही पुलिस में शिकायत करने पर परिवार को खत्म करने की धमकी दी। इस रिपोर्ट पर कोटड़ी पुलिस ने रेप व आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपित को डिटेन कर पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया।जांच के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की।
19 गवाहों के बयान और 36 दस्तावेज पेश
कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने 19 गवाहों के बयान दर्ज करवाते हुये 36 दस्तावेज पेश कर सोनू मोहम्मद पर लगे आरोप सिद्ध किये। सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित सोनू मोहम्मद को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 55 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया हैं।