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September 17, 2025 2:12 am


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नाबालिग से रेप के दोषी को आजीवन कारावास : ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीड़िता ने डिग्गी में कूदकर कर लिया था सुसाइड

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

हनुमानगढ़। जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 55 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

विशिष्ट लोक अभियोजक सम्पत लाल गुप्ता ने बताया कि जुलाई 2022 में पीड़िता के पिता ने गोलूवाला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी सुनील ने पीड़िता के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और बलात्कार किया। लगातार प्रताड़ना से तंग आकर नाबालिग लड़की ने गांव के वाटरवर्क्स की डिग्गी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी।

मामले में 18 गवाहों की गवाही और 30 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 55 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद डूडी और राज्य की तरफ से विशिष्ट लोक अभियोजक सम्पत लाल गुप्ता ने पैरवी की।

 

Author: JITESH PRAJAPAT

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