सवाई माधोपुर। जिला विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के छेड़छाड़ और मारपीट करने के आरोपी को दोषी माना है। नाबालिग पीड़िता का पीछा करने व छेड़छाड़ करने के आरोपी मोहम्मद जीशान व हसन मोहम्मद को न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने दोषी मानकर सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दो साल की जेल और 16-16 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो अनिल कुमार जैन ने बताया कि खंडार थाने में नाबालिग के चाचा ने एक सितंबर 2020 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें नाबालिग के चाचा ने बताया कि वह 31 अगस्त को दोपहर करीब 12 अपनी भतीजी और बेटी के साथ एस्सार पेट्रोल पम्प गंगानगर से पेट्रोल भरवाकर सवाई माधोपुर जा रहा था। उसी समय एक बाइक पर दो लड़के जिशान पुत्र जाफर और उसका छोटा भाई हसन छाण से गंगानगर आ रहे थे। दोनों आरोपियों ने उसकी बेटी और भतीजी को देखकर अश्लील हरकतें की और मेरी बेटी व भतीजी से छेड़छाड़ की। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ आरोपियों ने मारपीट की। इसी मामले में पुलिस ने जांच के दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई है।