कोटा। नाबालिग से छेड़छाड़ के करीब ढाई साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 2 ने दोनों आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 5 साल कठोर कारावास की सजा व 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी दूर के रिश्ते में पीड़िता का रिश्तेदार लगता है। जिसने साढ़े 7 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ की।
लौटते वक्त की छेड़छाड़
जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता ने 26 अक्टूबर 2022 को इस संबंध में शहर के एक थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया कि पत्नी के साथ किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसकी साढ़े 7 साल की बेटी अपने दादा के साथ किसी परिचित के यहां गए थे। आरोपी भी उनके साथ था। वहां से वापस लौटते समय बेटी आरोपी की गाड़ी पर बैठ गई। जबकि दादा दोस्त की बाइक पर बैठकर लौट रहे थे। आरोपी ने मौका देखकर रास्ते में बाइक रोककर बेटी के साथ छेड़छाड़ की। इस बीच उन्हें एक्सीडेंट होने की सूचना मिली। सूचना पर मौके पर गया तो बेटी ने रोते हुए आप बीती बताई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान कई गवाहों के बयान करवाए गए।