सवाई माधोपुर। जिले के तीन दवा विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित और दो दवा विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। सहायक औषधि नियन्त्रक एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी चन्द्र प्रकाश जाटव को निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर्स पर अनियमितताएं मिली थीं। जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। सहायक औषधि नियन्त्रक एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66 के तहत मैसर्स गंगा मेडिकल गंगापुर सिटी व मैसर्स न्यू सिद्धार्थ मेडिकोज एण्ड जनरल स्टोर सवाई माधोपुर का खुदरा औषधि लाइसेंस 15 से 19 अप्रैल तक पांच-पांच दिन के लिए और मैसर्स लाईफ केयर मेडिकल एण्ड सर्जिकल सदर बाजार सवाई माधोपुर का लाइसेंस 15 अप्रैल से चार मई, 2025 तक 20 दिन के लिए निलम्बित किया है। मैसर्स निया मेडिकल स्टोर सवाई माधोपुर को कारण बताओ नोटिस का जवाब रिमांडर कॉल के बाद भी नहीं भिजवाने और न ही एसएसओ पोर्टल पर प्रेषित करने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का उल्लंघन करने पर इस फर्म का खुदरा औषधि लाईसेंस तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया है। इसी तरह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स वनेक्स हैल्थ केयर लिमिटेड गंगापुर सिटी का खुदरा औषधि लाइसेंस तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया है।

लेटेस्ट न्यूज़
Tech or Healthcare?
September 17, 2025
1:59 am
Why Rebalancing Matters
September 17, 2025
1:27 am
From Artificial Intelligence to Renewable Energy
September 17, 2025
1:10 am
Which Strategy Fits Your Portfolio?
September 17, 2025
12:56 am

दवा विक्रेताओं पर कार्रवाई : 3 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, 2 के निरस्त


Pankaj Garg
सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान