कोटा। बुजुर्ग महिला की हत्या के करीब 5 साल पुराने मामले में महिला उत्पीड़न प्रकरण क्रम 2 ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को रामहेत (30) निवासी नोनेरा को आजीवन कारावास की सजा व 21 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि अन्य आरोपी बालमुकुंद व हरिप्रकाश को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया। शराब पार्टी में हुए झगड़े के बाद आरोपी डंडा लेकर दोस्त के घर पहुंचा। शराब के नशे में बीच बचाव में आई दोस्त की मां के सिर पर डंडे से हमला कर दिया था। अपर लोक अभियोजक रामेत कुमार सैनी ने बताया कि घटना 10 मई 2020 की इटावा थाना क्षेत्र की है। फरियादी अभिषेक ने बताया कि उसके चाचा श्याम सुंदर गांव के रामहेत, बाल मुकुंद, लोकेश व हरि प्रकाश के साथ बैठे कर शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद चाचा अपने घर लौट आए। करीब 10 मिनट बाद रामहेत शराब के नशे में डंडा लेकर घर पर आया। उसके साथ बालमुकुंद व हरिप्रकाश भी थे। रामहेत ने आते ही चाचा श्याम सुंदर से गाली गलौच शुरू कर दी। रामहेत चाचा पर डंडे से हमला करने लगा। इसी दौरान दादी बद्रीबाई (68) ने बीच बचाव किया। शराब के नशे में रामहेत ने दादी के सिर पर डंडे से वार कर दिया। हमले में दादी की मौत हो गई। जबकि चाचा श्याम सुंदर घायल हुए। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 18 गवाहों के बयान व 34 दस्तावेज पेश किए।

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बुजुर्ग महिला की हत्या के दोषी को उम्रकैद; शराब पार्टी में झगड़ा हुआ, डंडा लेकर दोस्त के घर पहुंचा, युवक की मां के सिर पर हमला किया


Pankaj Garg
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