बांसवाड़ा। शहर कपड़े खरीदने आई नाबालिग से दुष्कर्म के साढ़े 3 साल पुराने केस में विशेष अदालत ने आरोपी रतलाम के चंद्रगढ़ के शंभू को दोषी मानते हुए अधिकतम 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक हेमेंद्र नाथ पुरोहित ने बताया कि वारदात 11 सितंबर, 2021 की है। पीड़िता के पिता ने अगले दिन कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। इसमें बताया कि उनकी बेटी व उनकी बहन दोनों दिन में बांसवाड़ा बाजार में कपड़े खरीदने गई थी। जहां गांधी मूर्ति क्षेत्र में एक आदमी मिला, जिसने खुद को पीड़िता की मां का रिश्तेदार बताया। आदमी ने पीड़िता से उसकी मां के लिए सामान खरीदकर देने की बात कहते हुए साथ चलने के लिए कहा। बहन को वहीं खड़े रहकर इंतजार करने के लिए कहा। काफी देर बाद भी जब पीड़िता नहीं लौटी तो बहन ने गांव लौटकर परिजनों को बताया। इस पर परिजन बाइक लेकर बांसवाड़ा तलाशने आए, लेकिन पीड़िता नहीं मिली। अगले दिन परिवार के एक व्यक्ति ने कॉल करके बताया कि उनकी बेटी और उसके साथ एक आदमी को उसने और उसके परिचितों ने वनेश्वर क्षेत्र में पकड़कर रखा है। उस आदमी का नाम शंभु है। इस पर परिजन आए। बेटी ने रोते हुए बताया कि अभियुक्त शंभु ने उससे रात में दुष्कर्म किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, पत्रावलियों के अवलोकन और मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर शंभु को विभिन्न आपराधिक धाराओं में दोषी माना। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(ठ)/6 के अपराध के लिए 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया।

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दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद, रिश्तेदार बताकर फुसलाया और भगाकर के ले गया था आरोपी


Pankaj Garg
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