बिजौलिया, बलवंत जैन। बिजौलिया कस्बे की नवगठित नगरपालिका ने पंचायत कार्यकाल में भूमाफियाओं के सरपरस्ती में हुए अवैध अतिक्रमण व अवैध पट्टों के विरुद्ध सख्ती करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी के मध्य नजर पालिका ने अवैध कॉलोनियों और संदिग्ध भूमि स्वामित्व के मामलों पर बड़ी करवाई की तैयारी शुरू कर दी है। नगर पालिका ने जानकी नगर, साधु सीताराम दास कॉलोनी, पथिक नगर-3, मानक मगरी आवासीय योजना और शिव नगरी की जांच के दौरान पाया कि इन कॉलोनियों में जारी किए गए अधिकांश पट्टे न्यायालय द्वारा निरस्त या नियमानुसार शून्य घोषित है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि जिन भूखंडों पर रिहायशी उपयोग का दावा किया गया, वहां मौके पर कोई स्थाई निर्माण या निवास के प्रमाण भी नहीं मिले। नगर पालिका ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित पक्षकारों को 15 दिन का अंतिम अवसर दिया है। इस अवधि में उन्हें अपने भूखंड के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज पट्टा, रजिस्ट्री फोटो या अन्य साक्ष्य कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। नगर पालिका ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो यह माना जाएगा कि संबंधित व्यक्ति ने कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण या अवैध स्वामित्व अंतरण का प्रयास किया है। ऐसे मामलों में नगर पालिका एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए विवादित भूखंडों को शून्य घोषित कर देगी। साथ ही उनका पुनः नियोजन, आवंटन या विक्रय नियमानुसार किया जाएगा। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पंकज मंगल ने स्पष्ट कहा कि 15 दिनों के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
Author: AKSHAY OJHA
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