बालोतरा। आईपीएस और पुलिस अधीक्षक जिला बालोतरा ने बताया कि जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जारी दिशा-निर्देशानुसार आरपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा के सुपरविजन में आरपीएस, वृताधिकारी सिवाना के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना सिवाना में दर्ज दहेज हत्या के प्रकरण में वांछित मुलजिम कमलेश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
दिनांक 19.08.2024 को प्रार्थी घेवरराम पुत्र कसनाराम जाति मेघवाल उम्र 53 वर्ष निवासी तालियाणा पुलिस थाना सायला जिला जालौर ने बमुकाम नाहटा हॉस्पीटल बालोतरा पर एक टाइपसुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मेरी पुत्री सौरम की शादी आज से दो वर्ष पूर्व कमलेश पुत्र गीगाजी जाति मेघवाल निवासी इन्द्राणा के साथ की थी। शादी के वक्त मैंने मेरी पुत्री को अपनी हैसियत अनुसार सोने चांदी के जेवरात व घर उपयोग हेतु सामान वगैरा दिया था। शादी के कुछ माह तक मेरे पुत्री का वैवाहिक जीवन सही चुला मगर कुछ समय बाद मेरी पुत्री को मेरा जमाई कमलेश दहेज कम लाने तथा पिता की एक पुत्री का हवाला देते हुए तंग व परेशान करने लगे। दिनांक 19.08.2024 को सुबह 7 बजे सुरेश के मोबाईल पर हड़माना राम का फोन आया और बताया कि तुम्हारी बहिन सौरम का देहान्त हो चुका है। तुम शीघ्र नाहटा अस्पताल बालोतरा पहुंचो। तब हम वाहन लेकर बालोतरा पहुंचे तथा वहां मौजूद लोगों के रूबरू गीगाजी व कमलेश से घटना की बात पुछी तो उन्होने कोई संतोषप्रद जबाव नहीं दिया तथा स्वंय द्वारा टांके में गिरने की बात कही। जिस पर हमने मोर्चरी में जाकर देखा तो मेरी पुत्री के मुंह में आग व खुन आया हुआ है। जिससे मुझे पुर्ण संदेह है कि कल रात्रि मेरी पुत्री सौरम को उसके पति कमलेश, गीगाजी, काली देवी व निरमा ने मिलकर दहेज नहीं देने के कारण योजनाबद्ध तरीके से मार दिया है। वगैरा रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 163 दिनांक 19.08.2024 अन्तर्गत धारा 80(2), 85, 316(2), 127(2), 115 (2) बीएनएस पुलिस थाना सिवाना पर दर्ज कर अनुसंधान वृताधिकारी सिवाना द्वारा शुरू किया गया।