क्राईम रिपोर्टर-सज्जन सिंह चारण बीकानेर – बीकानेर जिले की सैकड़ो निजी शिक्षण संस्थानों के द्वारा 3 साल से 15 साल के बच्चों को स्कूल लाने – ले जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बाल -वाहिनी अधिनियम कानून बनाया गया इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश की सभी निजी शिक्षण संस्थाओं के द्वारा छात्र-छात्राओं को लाने -ले जाने के लिए किसी भी प्रकार के बाल वाहिनी अधिनियम के तहत पंजीकरण होना आवश्यक है बीकानेर जिले की सैकड़ो शिक्षण संस्थानों के द्वारा परिवहन अधिकारी को रिश्वत देकर अवैध नकारा अपंजीकृत वाहनों से बच्चों को लाने -ले जाने का कार्य किया जा रहा है बच्चों को वाहनों में भेड़-बकरियों की तरह भरा जाता है आए दिन अखबारों में बच्चों से भरी वाहन पलटने दुर्घटना होने के समाचार आते है जिसका मुख्य कारण अवैध नाकारा वाहन आंधळ-घोटे चालक नशे से ओत-प्रोत दिनदहाड़े दुर्घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं मेरे द्वारा दिनांक 16/7/2024 को परिवहन आयुक्त जयपुर को प्रार्थना पत्र देकर इस विषय में अवगत करवाया गया था जिस पर दिनांक 22/7/2024 को उप- परिवहन आयुक्त (परिवर्तन) जयपुर ने आदेश क्रमांक – प.22(108) परि/प्रवर्तन/स.जा.अ/2020 देकर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बीकानेर को कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया था |जिस पर आज दिनांक तक परिवहन अधिकारी बीकानेर के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जिले की नोखा कोलायत पाॅचू तहसील की शिक्षण संस्थानों के संचालकों के विरुद्ध आज दिनांक तक उक्त आदेशित आदेशों के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग कार्यालय के परिवहन आयुक्त जयपुर के द्वारा जारी आदेश क्रमांक -प.10(738)/परि/स.सु./बालवाहिनी/2017/38471 दिनांक 29/6/2017 कार्यालय आदेश संख्या 23/2017 के अनुसार एक भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा
Author: AKSHAY OJHA
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