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December 2, 2024 2:13 pm


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RAS सहित छह के खिलाफ ACB ने दर्ज किया मामला : व्यवसायिक की जगह आवासीय शुल्क वसूला, सरकार को दो लाख से ज्यादा की लगाई चपत

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

अजमेर। ACB ने सरकार को राजस्व हानि पहुंचाने के मामले में अजमेर विकास प्राधिकरण की तत्कालीन उपायुक्त (वर्तमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ) सहित 6 जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सभी ने मिलीभगत से जमीन का व्यवसायिक की जगह आवासीय शुल्क वसूला और दो लाख दस हजार का नुकसान किया। ACB निरीक्षक दीनदयाल ने दर्ज करवाए मामने में बताया- परिवादी ने 3 मई 2017 को शिकायत दी थी। जांच के बाद सामने आया कि दीप्ति शर्मा तत्कालीन उपायुक्त, नवनीत शर्मा तत्कालीन सहायक नगर नियोजक (तृतीय), गुरजीत सिंह प्रारूपकार (संविदाकर्मी) ने लाभार्थी देवेन्द्र कुमार सिंघल व सरला देवी सिंघल के ग्राम थोक तेलियान के खसरा नम्बर 118 में स्थित भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 221.67 वर्गगज भूमि पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने और साइट प्लान में सड़क के बीच से 50-50 फीट की दूरी माना। इसके बाद कुल 100 फीट सेट बेक छोड़कर साइट प्लान जारी किया। इसके लिए लाभार्थी से झूठा शपथ-पत्र लेकर आपस में मिलीभगती कर झूठे शपथ-पत्र व भूखण्ड स्थल की फोटो को तस्दीक कर झूठी रिपोर्ट के आधार पर झूठा स्थल मानचित्र जारी किया।

राज्य सरकार के परिपत्र की अवहेलना कर लाभार्थी को फायदा पहुंचाया

राज्य सरकार के परिपत्र 18 सितम्बर 2003 के अनुसार- आनासागर सरक्यूलर रोड, अजमेर की 120 फीट चौड़ी सड़क के बीच से 60-60 फीट सुनिश्चित करने की अवहेलना कर सड़क के बीच से 50-50 फीट मानकर स्थल मानचित्र मंजूर कर राज्य सरकार के परिपत्र की अवहेलना कर लाभार्थी को फायदा पहुंचाया गया है। उक्त काम में करण सिंह कनिष्ठ सहायक अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर ने लाभार्थी पक्ष को 4 सितम्बर 2015 को भूखण्ड की लीज- डीड 2002 में ही जारी होना मानकर पुनः वैध करने की टिप्पणी अंकित की है।

व्यवसायिक राशि को नहीं वसूला

इस प्रकार आरोपियों ने अपने पद का दुरूपयोग कर आपस में मिलीभगत कर षडयन्त्र पूर्वक झुठा शपथ-पत्र, फोटोग्राफ्स पेश कर भूखण्ड को व्यवसायिक होने के बाद भी आवासीय राशि 1,87,382 रुपए वसूल की। जबकि उक्त भूखण्ड की लीज डीड साज 2015 में जारी की गई है। उक्त भूखण्ड मास्टर प्लान, मौका रिपोर्ट के अनुसार व्यवसायिक होना पाए जाने के बाद भी अधिकारियों की ओर से आवासीय राशि वसूल की गई। उक्त भूखण्ड की वास्तविक व्यवसायिक राशि 3,97,817 रुपए वसूल की जानी थी, जो वसूल नहीं कर राजकोष को करीब 2,10,435 रुपए का आर्थिक हानि पहुंचाई जाना प्रमाणित है।

इनके खिलाफ दर्ज हुआ मामला

  • दीप्ति शर्मा (41) पत्नी अमित शर्मा निवासी सुभाष नगर, अजमेर हाल निवासी फ्लैट नम्बर 102, दीपमाला रेजीडेंस सिविल लाइन्स अजमेर, तत्कालीन उपायुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर हाल अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर
  • नवनीत कुमार शर्मा (65 ) पुत्र सोहन लाल शर्मा निवासी मकान नम्बर 154 रमा बिहार भीलवाडा हाल निवासी पुरानी आबादी श्रीगंगानगर तत्कालीन सहायक नगर नियोजक तृतीय अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर हाल सेवानिवृत
  • गुरजीत सिंह (57) पुत्र हरचरण सिंह अरोडा निवासी आशियां न्यू चन्द्र नगर ब्यावर रोड पुलिस थाना रामगंज जिला अजमेर हाल संविदाकर्मी/सर्वेयर, कनिष्ठ प्रारूपकार अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर
  • करण सिंह (29) पुत्र मोहन सिंह निवासी आम बाला कुआं माखुपुरा पुलिस थाना आदर्श नगर जिला अजमेर हाल कनिष्ठ सहायक अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर
  • देवेन्द्र सिंघल (57) पुत्र अमरनाथ सिंचन निवासी मकान नम्बर 336 देव भवन केशव नगर वैशाली नगर अजमेर हाल निवासी मकान नम्बर 76 ओबीसी कालोनी अक्षय पात्र के पास पुलिस थाना रामनगरीया, जगतपुरा जयपुर (लाभार्थी)
  • सरला देवी (77) पत्नी अमरनाम सिंघल निवासी मकान नम्बर 336 देव भवन केशव नगर बैशाली नगर अजमेर हाल निवासी मकान नम्बर 76 ओबीसी कालोनी अक्षय पात्र के पास पुलिस थाना रामनगरीमा, जगतपुरा जयपुर

 

Author: JITESH PRAJAPAT

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